Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana:- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के नागरिको को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक योजना को शुरू किया गया है। जिसका नाम हरियाणा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के नागरिको को आकस्मिक मृत्यु/स्थाई विकलांगता की स्थिति मे बीमा प्रदान किया जाएगा। जिससे उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा।
राज्य के सभी वर्ग के गरीब एंव आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के नागरिको को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। अगर आप भी हरियाणा राज्य के नागरिक हैं और स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप Haryana Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana 2026 के लिए आवेदन कर सकते है। हालांकि इसके लिए कुछ पात्रता व मानदंड निर्धारित की गई हैं जिनको पूरा करना जरूरी है।

Haryana Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana 2026
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के नागरिको की सुरक्षा के लिए Haryana Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana 2026 को शुरू किया गया है। इस योजना का संचालन हरियाणा सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य के नागरिको को कम से कम 25 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। हालांकि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। राज्य के वह नागरिक जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हैं और उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या इससे कम हैं तो वह इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते है।
Haryana Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana 2026 Highlight
| आर्टिकल | Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana |
| योजना का नाम | राजीव गांधी परिवार बीमा योजना |
| शुर की गई | राज्य सरकार द्वारा |
| सम्बन्धित विभाग | सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग |
| राज्य | हरियाणा |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
| उद्देश्य | स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना |
| लाभ | मुफ्त बीमा कवर |
| श्रेणी | सरकारी योजना हरियाणा |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | socialjusticehry.gov.in |
हरियाणा राजीव गांधी परिवाह बीमा योजना के लिए पात्रता
- Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 2,50,000 रुपये या इससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास राशन कार्ड होना चाहिए और मतदाता सूची मे इसका नाम शामिल होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी सरकारी नौकरी मे या आयकर दाता नही होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता या पूर्ण/आंशिक विकलांगता की स्थिति मे ही दिया जाएगा।
HR Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Benefits (लाभ)
हरियाणा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बीमा कवर का विवरण इस प्रकार है।
| स्थिति | बीमा कवर |
| एक अंग/आंख की हानि पर | 25 हजार रुपये रुपये बीमा कवर |
| दो अंगो/आंखो की हानि पर | 50 हजार रुपये बीमा कवर |
| मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति मे | 1 लाख रुपये बीमा कवर |
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राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- एफआईआर की कॉपी
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी
- विकलांग प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
Haryana Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Apply
- सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक या जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय जाना है।
- वहां पर जाकर आपको सम्बन्धित अधिकारी से राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का आवेदन फॉर्म लेना है।
- यह Application Form आप दि गई लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते है।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको इसमे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो की प्रतिलिपी आवेदन फॉर्म के साथ सलंग्न कर देनी है।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वही पर जमा कर देना हैं जहां से आपने इसे प्राप्त किया है।
- इसके बाद सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र व सभी दस्तावेज़ो की सत्यता की जांच की जाएगी।
- सत्यापन मे सबकुछ ठीक पाए जाने पर आपका आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा और आपको एक पावती दे दी जाएगी।
- आपको इसे अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana के अन्तर्गत आसानी से आवेदन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते है।
सम्पर्क विवरण
अगर आप राजीव गांधी परिवार बीमा योजना हरियाणा से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की Official Website पर जा सकते है। इसके अलावा आप दिए गए नम्बर पर भी सम्पर्क कर सकते है।
- हेल्पलाइन नम्बर – 01722715090
अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का क्या उद्देश्य है?
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य दुर्घटना मे मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति मे पीड़ित परिवारो को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने रुपये का बीमा कवर प्राप्त होगा?
इस योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियो को कुल 1 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्राप्त होगा।
क्या इस योजना के अन्तर्गत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए कोई वित्तीय योगदान देना होगा?
नहीं, हरियाणा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का वित्तीय योगदान नही देना होगा।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र होगा?
हरियाणा के वह नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची मे या अन्त्योदय सूची मे शामिल हैं तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगें।