UK Shadi Anudan Yojana :- उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की गरीब परिवार की बेटियो के लिए एक योजना को शुरू किया गया हैं जिसका नाम उत्तराखंड शादी अनुदान योजना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के गरीब परिवार की बेटियो के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि वह अपनी बेटी का विवाह बिना किसी कर्ज की चिंता के धूमधाम से कर सके। आज के इस लेख मे हम Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2026 पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते है।
अगर आप भी उत्तराखंड राज्य से है और इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप भी शादी अनुदान योजना का लाभ उठा सकते है। हालांकि इसके लिए कुछ पात्रता व मानदंड निर्धारित की गई हैं जिनको पूरा करना जरूरी है।

Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2026
उत्तराखंड सरकार द्वारा गरीब बेटियो के विवाह के लिए Shadi Anudan Yojana को शुरू किया गया है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के गरीब परिवार की बेटियो के विवाह के लिए एकमुश्त 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशी सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। राज्य की केवल गरीब परिवार की अधिकतम दो बेटियो को Shadi Anudan Yojana का लाभ प्राप्त होगा।
हालांकि साल 2026 मे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। बता दे कि जिस वर्ष आवेदको की शादी हुई हो उसी वर्ष मे 1 मार्च से 28 फरवरी के बीच ही आवेदन करना होगा। राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव विधवा महिलाओं की पुत्रियो को इस योजना मे प्राथमिकता मिलेगी।
Shadi Anudan Yojana Key Highlight
| आर्टिकल | Shadi Anudan Yojana |
| योजना का नाम | शादी अनुदान योजना |
| शुरू की गई | राज्य स्तर पर |
| सम्बन्धित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
| राज्य | उत्तराखंड |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य की गरीब बेटियां |
| उद्देश्य | बेटियो के विवाह को प्रोत्साहित करना |
| लाभ | विवाह के लिए आर्थिक सहायता |
| सहायता राशी | 50,000 रुपये। |
| श्रेणी | सरकारी योजना उत्तराखंड |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन। |
| ऑफिशियल वेबसाइट | socialwelfare.uk.gov.in |
Shadi Anudan Yojana Eligibility (पात्रता)
- Shadi Anudan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना आनिवार्य है।
- आवेदक गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करता हो पात्र होगा।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 48 हजार रुपये या इससे कम होनी चाहिए।
- युवकी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए जबकि युवक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- राज्य के शहरी एंव ग्रामीण दोनो ही क्षेत्र के नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व विधवा महिला जो पेंशन प्राप्त कर रही है इस योजना मे प्राथमिकता मिलेगी।
- शादी अनुदान योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
- आवेदक के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर से लिंक हो।
- इसके अलावा बैंक खाते की डीबीटी सर्विस भी सक्रिय होना चाहिए।
Shadi Anudan Yojana Documents Require (जरूरी दस्तावेज़)
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
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उत्तराखंड शादी अनुदान योजना आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट ssp.uk.gov.in पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।

- होम पेज पर आपको मेन्यू ने ऑनलाइन आवेदन हेतु के सेक्शन मे नया ऑनलाइन आवेदन करें का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।

- अब आपके सामने अगला पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको योजना चुने मे अपनी योजना शादी अनुदान का चयन करना है।
- इसके बाद आपको अपना व्यक्तिगत विवरण, चयनित योजना की जानकारी आदि को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।

- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मै घोषणा करता/करती हूं के बॉक्स पर टिक कर देना हैं।
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करके Submit Application के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इतना करने के बाद आपको एक पावती प्राप्त होगी जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
- इसके बाद सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र व सम्बन्धित दस्तावेज़ो की सत्यता की जांच की जाएगी।
- सबकुछ ठीक पाए जाने पर दिए गए बैंक खाते मे चयनित लाभार्थियो को लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
- इस प्रकार आप शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते है।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक या जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय जाना है।
- वहां पर जाने के बाद आपको सम्बन्धित अधिकारी से शादी अनुदान योजना का आवेदन फॉर्म लेना है।
- यह आवेदन फॉर्म आप दी गई लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते है।

- आवेदन फॉर्म प्राप्क करने के बाद आपको इस मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी दस्तावेज़ो की प्रति आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर देनी है।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म वापस ब्लॉक या जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय मे ही जमा कर देना है।
- इसके बाद सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र व दस्तावेज़ो की समीक्षा की जाएगी।
- सबकुछ ठीक पाए जाने पर लाभार्थियो को उनके दिए गए बैंक खाते मे अनुदान राशी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- इस प्रकार आप Shadi Anudan Yojana के अन्तर्गत आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते है।
Contact Details –
अगर आप उत्तराखंड शादी अनुदान योजना से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जिला समाज कल्याण विभाग या इसकी Official Website पर जा सकते है। इसके अलावा आप अपने घर बैठे निचे दिए गए नम्बर पर भी सम्पर्क कर सकते है।
- समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नम्बर – 05946297051/05946282813
FAQ,s
शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए?
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की अधिकतम आयु 45 वर्ष या इससे कम होनी चाहिए।
क्या द्विवाह के लिए इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है?
नही, इस योजना का लाभ पहले विवाह के लिए ही प्राप्त किया जा सकता है न कि द्विवाह के लिए।
क्या केवल विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं ही शादी अनुदान के लिए आवेदन कर सकती है?
हां, केवल विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं ही शादी अनुदान के लिए आवेदन कर सकती है।