विवाह शगुन योजना 2026: 71,000 रुपये तक विवाह सहायता, ऐसे होगा आवेदन

विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक समाज कल्याण योजना है। इसे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के अन्तर्गत आर्थिक रुप से कमजोर परिवारो की बेटियो के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना मे विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाओं की बेटियां, अनाथ बेटियां, खिलाड़ियो तथा कुछ अन्य पात्र वर्ग के लिए अलग अलग प्रावधान है। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण एंव अंत्योदय विभाग के आधिकारिक विवरण के अनुसार पात्र श्रेणी के आधार पर शगुन की राशी 31 हजार रुपये से लेकर 71 हजार रुपये तक होगी।

विवाह शगुन योजना

विवाह शगुन योजना हरियाणा क्या है?

यह योजना हरियाणा सरकार की गरीब परिवार की बेटियो के लिए एक कल्याणकारी योजना है। विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार को बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे उनका विवाह सम्बन्धित खर्च का बोझ कम होगा। हरियाणा सरकार के सम्बन्धित विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार योजना का लाभ पात्र लाभार्थियो के लिए उनकी श्रेणी के आधार पर अलग अलग निर्धारित है। कई श्रेणियो मे शगुन की राशी का एक हिस्सा विवाह के समय तथा शेष राशी विवाह के विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने के बाद दी जाएगी। हालाकिं योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन सरल पोर्टल हरियाणा के माध्यम से किया जाएगा।

विवाह शगुन योजना मे कितनी राशी मिलती है?

योजना मे श्रेणी के अनुसार मिलने वाली राशी का विवरण इस प्रकार है।

पात्र श्रेणीकुल शगुन राशीविवाह के पहले के समयविवाह पंजीकरण के बाद
विधवा, अनाथ, निराश्रित, तलाकशुदा श्रेणी के लिए51,000 रुपये।46,000 रुपये।5,000 रुपये।
BPL, अनुसूचित जाति, Denotified Tribes, Tapriwas समुदाय71,000 रुपये।66,000 रुपये।5,000 रुपये।
खिलाड़ी महिला31,000 रुपये।31,000 रुपये।–
SC को छोड़कर अन्य BPL परिवार31,000 रुपये।28,000 रुपये।3,000 रुपये।
सामूहिक विवाह51,000 रुपये।46,000 रुपये।5,000 रुपये।
दोनो पति-पत्नि दिव्यांग है तो51,000 रुपये।–51,000 रुपये।
दंपति मे एक पति/पत्नि दिव्यांग31,000 रुपये।–31,000 रुपये।

71,000 रुपये की राशी किसे मिलेगी?

Vivah Shagun Yojana के आधिकारिक पत्र के अनुसार BPL अनुसूचित जाति, Denoified (DT) और Tapriwas Communities की श्रेणी मे पात्र लाभार्थी को कुल 71,000 रुपये शगुन राशी निर्धारित है। इसमे 66,000 विवाह के अवसर पर दिया जाएगें। इसके अलावा 5,000 रुपये विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने के बाद दिये जाने का प्रावधान है। अगर सोशल मीडिया या इंटरनेट पर यह दिखाई देने वाली यह सामान्य जानकारी कि हर आवेदक को 71,000 रुपये का शगुन मिलेगा। तो यह केवल एक भ्रम है। क्योकि लाभ राशी लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर अलग अलग निर्धारित की गई है।

51,000 और 31,000 की सहायता राशी किसे मिलेगी?

योजना मे पात्रता की कई पात्र श्रेणिया है। इसमे विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित तथा अनाथ/निराश्रित बच्चो से सम्बन्धित पात्र श्रेणी के लिए 51,000 रुपये तथा खिलाडी महिला के लिए 31,000 रुपये दिये जाने का प्रावधान है। हालांकि इसमे बीपीएल परिवारो और दिव्यांग व्यक्तियो के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। इसलिए केवल आवेदन करते समय केवल राशी देखकर आवेदन करने के बजाए अपनी सटीक श्रेणी की जानकारी और वर्तमान पात्रता की पुष्टि करना जरूरी है।

Vivah Shagun Yojana की पात्रता

  • आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • लाभ पात्र परिवार श्रेणी की बेटी के विवाह के लिए देय होगा।
  • लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये या इससे कम होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ पात्र परिवार की केवल बेटियो को ही प्राप्त होगा।

आवेदन कब करना चाहिए?

यह योजना की सबसे महत्वपूर्ण बातो मे से एक है। हरियाणा सरकार के आधिकारिक योजना पपत्र मे कहा गया हैं कि आवेदक को विवाह की तिथि से पहले आवेदन करना चाहिए। इसके साथ ही सम्बन्धित विभाग ने विवाह के बाद आवेदन के सम्बन्ध मे सीमित परिस्थितियो और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति का भी प्रावधान किय गया है। इसके अलावा विवाह के बाद निर्धारित अवधि से आगे प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा।

दूसरी और विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने के बाद मिलने वाली राशी के लिए भी समय सीमा का पालन करना आवश्यक है। योजना मे कई श्रेणियो के लिए शेष राशी को विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। इसलिए सुरक्षित तरीका यही है विवाह से पहले आवेदन करें और विवाह के बाद निर्धारित समय मे विवाह पंजीकरण कराकर उससे सम्बन्धित दस्तावेज़ जमा करें।

विवाह शगुन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • BPL/EWS प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • विकलांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नम्बर
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो।

हरियाणा विवाह शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको हरियाणा सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाना है।
  • आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
विवाह शगुन योजना
  • होम पेज पर आपको New User? Register Here का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
विवाह शगुन योजना
  • अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमे आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करना है।
  • इसके बाद आपको अपना एक Password Create कर लेना है और अपने राज्य का चयन करना है।
  • इतना करने के बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपको अपनी यूजर आईडी व पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है और उपलब्ध सेवाएं/योजनाएं के सेक्शन मे विवाह शगुन योजना का चयन करना है।
  • आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को अपलोड कर देना है।
  • अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करते ही आपको आवेदन संख्या प्राप्त होगी आपको उसे सुरक्षित रख लेना है।
  • इससे आपको अपने आवेदन की स्थिति समय समय पर चेक करते रहनी होगी।

आवेदन की स्थिति कैसे जाचें?

विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत आवेदन जमा करने के बाद आवेदन/पंजीकरण की मदद से सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखी जा सकती है।

  • सबसे पहले आपको सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुलेगा।
  • होम पेज पर आपको Track Application का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
विवाह शगुन योजना
  • अब आपके सामने अगला पेज खुलेगा जिसमे आपको अपने विभाग का चयन करना है।
  • इसके बाद आपको अपनी योजना का चयन करना हैं और आवेदन संख्या दर्ज करनी है।
  • इतना करने के बाद आपको Check Status के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
  • इस तरहा आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते है।

ऑफिशियल वेबसाइट

अगर किसी व्यक्ति को स्वंय ऑनलाइन आवेदन करने मे कोई समस्या आती हैं तो सम्बन्धित विभाग द्वारा स्थापित अंत्योदय केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। यहां पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

विवाह पंजीकरण क्यो है जरूरी?

कई वर्गो मे विवाह शगुन योजना की राशी एक साथ नही दी जाती है। उदाहरण के तौर पर 71 हजार रुपये वाली श्रेणी मे आधिकारिक विवरण 66 हजार रुपये विवाह के अवसर पर और 5 हजार रुपये विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने के बाद दिये जाते है। 51 हजार रुपये और 31 हजार रुपये वाली कुछ श्रेणियो मे भी शेष राशी विवाह पंजीकरण से जुड़ी है। इसलिए लाभार्थी को विवाह के बाद विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करके निर्धारित समय के भीतर सम्बन्धित प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

Application Reject होने के संभावित कारण

योजना का लाभ स्वत नही मिलता हैं आवेदन की पात्रता, दस्तावेज़ो की सत्यता की जांच की जाती है। कुछ सामान्य कारण जिनसे आवेदन Reject हो जाता है।

  • गलत या अधूरी जानकारी देना।
  • पात्रता की श्रेणी का गलत चयन करना।
  • जरूरी प्रमाण पत्र उपलब्ध न होना।
  • बैंक विवरण की गलत जानकारी।
  • विवाह की आयु सम्बन्धित शर्त पूरी न होना।
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध न होना।
  • निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन जमा करना।
  • BPL/आय या दिव्यांग प्रमाण पत्र जैसे दावो के समर्थन मे आवश्यक दस्तावेज़ का न होना।
  • दस्तावेज़ो मे नाम या अन्य विवरण मे गंभीर असंगति का होना।

क्या सभी बेटियो के विवाह पर 71,000 रुपये मिलेंगे?

नहीं, यह एक प्रकार का आम भ्रम है। योजना मे अलग अलग लाभार्थी श्रेणियो के लिए अलग अलग राशी निर्धारित है। 71,000 हजार रुपये का प्रावधान विशेष पात्र श्रेणी के लिए है। अन्य श्रेणियो के लिए 51,000 और 31,000 जैसी अलग अलग राशी का प्रावधान है। इसलिए सभी बेटियो के विवाह पर विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत 71 हजार रुपये मिलेगें ऐसे किसी भी दावे से बचना चाहिए।

विवाह शगुन योजना और अन्तरजातीय विवाह शगुन योजना मे अन्तर

हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना और मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अन्तरजातीय विवाह शगुन योजना अलग अलग योजनाओं के रुप मे सूचीबद्ध है। अन्तरजातीय विवाह शगुन योजना मे पात्रता का आधार अलग है। उदाहरण के लिए उसके आधिकारिक विवरण मे एक जीवनसाथी के अनुसूचित जाति से सम्बन्धित शर्ते दी गई है। इसलिए दोनो योजनाओं को एक समझकर आवेदन करना उचित नही है।

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हाल ही मे हुए बदलाव

सितंबर 2026 तक हरियाणा के SEWA विभाग की वेबसाइट पर मुख्यमंत्री शगुन योजना विभाग की योजनाओं मे सूचीबद्ध है। विभाग ने अपनी वेबसाइट पर योजना के लिए आधिकारिक लिंक भी उपलब्ध कराया हुआ है। हालांकि उपलब्ध आधिकारिक लिंक योजना पेज पर कुछ पुराने अधिसूचना लिंक भी मौजूद है।

इसलिए 2026 मे आवेदन करते समय किसी भी पुराने ब्लॉग, यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट मे दी गई राशी अथवा पात्रता को अन्तिम मानने के बजाए वर्तमान सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट या पोर्टल और न्यूनतम अधिसूचना को ही प्राथमिकता दें। हाल ही की सरकारी जानकारी मे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत गरीब एंव आर्थिक रुप से कमजोर परिवार की बेटियो के विवाह के लिए 71, हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता का उल्लेख कर दिया गया है।

निष्कर्ष

हरियाणा विवाह शगुन योजना आर्थिक रुप से कमजोर और योजना मे निर्धारित अन्य पात्र श्रेणियो के परिवारो के लिए विवाह के समय महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली राज्य सरकार की योजना है। इस योजना के अन्तर्तग अलग अलग श्रेणियो मे 31,000 हजार रुपये से लेकर 71,000 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात हैं कि अपनी सही पात्रता श्रेणी की पहचान करना, विवाह की कानूनी आयु सुनिश्चित करना, आवेदन समय पर करना, सही दस्तावेज़ सबमिट करना और पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना।

अस्वीकरण –किसीभीसरकारी योजनाओं की राशी और नियम समय समय पर बदल सकते है। इसलिए आवेदन से पहले हरियाणा सरकार सेवा और सरल पोर्टल पर उपलब्ध वर्तमान नियमो को जरूर जांचें। किसी अनधिकृत वेबसाइट, एजेंट या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर भुगतान या व्यक्तिगत दस्तावेज या जानकारी साझा न करें।

अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या यह योजना हर परिवार के लिए है?

नहीं, यह योजना मे विभिन्न पात्र परिवारो के लिए हैं, न कि सभी परिवारो के लिए। हालांकि लाभ केवल लागू पात्रता पूरी करने वाले आवेदको को ही मिलता है।

क्या आवेदन विवाह के बाद भी किया जा सकता है?

हां, लेकिन विवाह के बाद आवेदन के लिए सीमित प्रावधान हैं और निर्धारित समय-सीमाएं दी गई है। फिर भी सुरक्षित तरीका यही है कि आवेदन विवाह से पहले ही किया जाएं।

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