उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानो के लिए एक योजना को शुरू किया गया है। जिसका नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के किसानो को 5 लाख रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना को यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना जीवन बीमा योजना के नाम भी जाना जाता है। UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2026 के तहत जो किसान खेतो मे काम करते समय दुर्घटना ग्रस्त होकर मर जाते है या विकलांग हो जाते हैं तो उनको 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
जिससे उनको परिवार को आर्थिक मदद प्राप्त होगी। राज्य के लगभग 2.38 करोड़ किसान परिवारो को UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2026 का लाभ प्राप्त होगा। हालांकि इसके लिए कुछ पात्रता व मानदंड निर्धारित की गई हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है।

UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2026
उत्तर प्रदेश के मुख्यंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता मे हुई कैबिनेट की बैठक मे लिया गया है। UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अन्तर्गत आकस्मिक मृत्यु/विकलांगता से पीड़ित होने पर किसानो को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2026 को पूरे प्रदेश मे जिला कलेक्टरो के माध्यम से प्रभावी रुप से लागू किया जाएगा।
इसके लिए 18 फरवरी को पेश किये गए बजट मे UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। ताकि अधिक से अधिक पात्र किसानो को इस योजना के दायरे मे लाया जा सके।
UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2026 Highlight
| आर्टिकल | UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana |
| योजना का नाम | कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
| शुरू की गई | सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा |
| कब शुरू की गई | सितंबर 2029 |
| सम्बन्धित विभाग | राजस्व परिषद |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य के किसान |
| उद्देश्य | किसानो की सुरक्षा सुनिश्चित करना |
| लाभ | 5 लाख रुपये का बीमा |
| श्रेणी | सरकारी योजना उत्तर प्रदेश |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन। |
| ऑफिशियल वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए पात्रता
- UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2026 के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक एक किसान होना चाहिए।
- राज्य के केवल किसान व उसका परिवार इस योजना के लिए पात्र होगें।
- आवेदक किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- राज्य के 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता से पीड़ित किसानो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- वह किसान जिनके पास अपनी कृषि भूमि नही हैं पात्र होगें।
- बटाईदार व किराएदार किसान भी इस योजना के लिए पात्र होगें।
- आवेदक किसान के पास एकल बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर से लिंक हो
- इसके अलावा बैंक खाते की डीबीटी सर्विस भी सक्रिय होना चाहिए।
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- कृषि सम्बन्धित दस्तावेज़
- परिवार के सदस्यो का विवरण
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
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यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थी
UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लाभार्थी कौन कौन है इसका विवरण इस प्रकार है।
- संयुक्त/खाताधारक किसान
- किसान का परिवार जैसे – माता, पिता, पति, पत्नि, बालिका, लड़के, बच्चे, बहू, पोता और पोती शामिल है।
- पट्टे पर ली गई जमीन पर खेती करने वाले किसान वह किसान जिनके पास खुद की कृषि भूमि नही है।
- हिस्सेदार किसान जो दूसरो के खेतो मे काम करते हैं।
सहायता राशी
UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार दुर्घटना के शिकार किसानो को निम्नलिखित सहायता राशी प्रदान की जाएगी। इसका विवरण इस प्रकार है।
| विवरण | मुआवजा राशी |
| किसान के दोनो हाथ व पैर खोने पर | 5 लाख रुपये मुआवजा |
| एक हाथ व एक पैर खोने पर | 5 लाख रुपये मुआवजा |
| किसी दुर्घटना मे किसान की मृत्यु होने पर | 5 लाख रुपये मुआवजा |
| दुर्घटना से आंख की रोशनी चली जाने पर | 5 लाख रुपये मुआवजा |
| एक हाथ व एक पैर की विकलांगता की स्थिति मे | 2 से 3 लाख रुपये मुआवजा |
| यदि विकलांगता 25% से अधिक लेकिन 50% से कम है तब | 1 से 2 लाख रुपये मुआवजा |
आवेदन की समय सीमा
सभी किसान या उनके परिवार के सदस्य निर्धारित समय सीमा के भीतर यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते है। इसका विवरण इस प्रकार है।
- यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन 45 दिन के भीतर जमा करना होगा।
- हालांकि कलेक्टर 1 महीने या 30 दिनो का अतिरिक्त समय दे सकता है।
- जबकि 75 दिन बीत जाने के बाद जमा किए आवेदनो पर सहायता के लिए विचार नही किया जाएगा।
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको दुर्घटना के 45 दिनो के भीतर अपने जिला कलेक्टर कार्यालय जाना है।
- वहां पर जाकर आपको सम्बन्धित अधिकारी से UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- आप दि गई लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते है।

- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको इसमे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो की प्रतिलिपी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर देनी है।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म वापस कलेक्टर कार्यालय मे ही जमा कर देना है।
- इसके बाद सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र व सभी दस्तावेज़ो की सत्यता की जांच की जाएगी।
- जांच मे सबकुछ ठीक पाए जाने पर आपके आवेदन पत्र को मंजूरी दे दी जाएगी।
- आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद आपको इस योजना के तहत लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
- इस प्रकार आप आसानी से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
महत्वपूर्ण लिंक
| विवरण | लिंक |
| Application Form Pdf Download | Click Here |
| Official Website | Click Here |
सम्पर्क विवरण
अगर आप UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते है। इसके अलावा आप दिए गए नम्बर पर भी सम्पर्क कर सकते है।
हेल्पलाइन नम्बर – 05222304706
अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
फिलहाल इस योजना के अन्तर्गत आप ऑफलाइन आवेदन ही कर सकते है। क्योकि अभी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नही की गई है।
उत्तर प्रदेश राज्य के किन किसानो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा?
14 सितंबर 2019 के बाद दुर्घटना ग्रस्त हुए किसान या इसके परिवारो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
किसान की मृत्यु के बाद योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?
किसान की मृत्यु के बाद उनके परिवार के माता, पिता, पत्नि, बहू, पुत्र, पुत्री, पोते और पोती को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।