हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के निराश्रित बच्चो के लिए एक योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम बेसहारा बच्चो के लिए वित्तीय सहायता योजना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 21 वर्ष तक की आयु के बच्चो को हर महीने 1850 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा राज्य के वह बच्चे जो पिछले 2 साल से माता या पिता की देखभाल/समर्थन से वंचित हैं तो वह Destitute Children Financial Assistance Scheme (FADCS) का लाभ उठा सकते है।
अगर आप भी हरियाणा राज्य से है और इस योजना के लिए पात्र है तो आप भी निराश्रित वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते है। हालांकि इसके लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है जिनको पूरा करना जरूरी है। आज के इस लेख मे हम Destitute Children Financial Assistance Scheme पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे आपइस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते है।

HR Destitute Children Financial Assistance Scheme 2026
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के निराश बच्चो के लिए निराश्रित वित्तीय सहायता योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एंव अधिकारित विभाग द्वारा किया जाएगा। Destitute Children Financial Assistance Scheme के अन्तर्गत राज्य के निराश बच्चो को 1850 रुपये महीना वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि निराश्रित बच्चो को अपना जीवन यापन करने के लिए वित्ती मदद मिल सकें।
वह बच्चे जो अपने माता-पिता की देखभाल से वंचित हैं तो वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते है। राज्य के केवल एक परिवार के अधिकतम दो बच्चो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। यह योजना मातापिता से वंचित बच्चो को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी जिससे उनको आर्थिक संबल प्राप्त होगा और वह आसानी से अपना जीवन यापन कर पाएगें।
Destitute Children Financial Assistance Scheme Key Highlight
| आर्टिकल | Destitute Children Financial Assistance Scheme |
| योजना का नाम | निराश्रित वित्तीय सहायता योजना |
| शुरू की गई | राज्य सरकार द्वारा |
| कब शुरू की गई | साल 1984 |
| सम्बन्धित विभाग | सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग |
| राज्य | हरियाणा |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य के निराश्रित बच्चे |
| लाभ | वित्तीय सहायता |
| सहायता राशी | 1850 रुपये प्रतिमाह |
| श्रेणी | सरकारी योजना हरियाणा |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
| ऑफिशियल वेबसाइट | socialjusticehry.gov.in |
Destitute Children Financial Assistance Scheme Eligibility (पात्रता)
- हरियाणा निराश्रित वित्तीय सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 21 वर्ष या इससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक अपने माता-पिता से वंचित होना चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 2 या इससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य अन्य कोई पेंशन या पारिवारिक पेंशन न प्राप्त कर रहा हो।
- आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी मे या आयकर दाता नही होना चाहिए।
- आवेदक के पास एकल बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर से लिंक हो।
- इसके अलावा बैंक खाते की डीबीटी सर्विस भी सक्रिय होनी चाहिए।
Destitute Children Financial Assistance Scheme Documents (दस्तावेज़)
- आधार कार्ड
- परिवार आईडी कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आवेदक का निराश्रित प्रमाण पत्र
- अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
किन बच्चो को मिलेगा इस योजन का लाभ
Destitute Children Financial Assistance Scheme का लाभ किन बच्चो को प्राप्त होगा इसका विवरण इस प्रकार है।
- वह बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है।
- पिता की पिछले दो वर्षो से घर से अनुपस्थिति हो।
- माता-पिता को किसी भी मामले मे कम से कम 1 वर्ष की कारावास की सजा हो चुकी हो
- माता-पिता की शारीरिक या मानसिक अक्षमता की स्थिति मे।
- माता-पिता के सहयोग या देखभाल से वंचित बच्चे।
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Destitute Children Financial Assistance Scheme Apply Process (आवेदन प्रक्रिया)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in/ पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।

- होम पेज पर आपको Service/Scheme के सेक्शन मे Social Security Pension Scheme का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।

- अब आपके सामने अगला पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको Financial Assistance to Destitute Children Scheme का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको Apply Online के लिंक पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपको आवेदन की एक रशीद प्राप्त होगी जिसे आपको प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप Destitute Children Financial Assistance Scheme के अन्तर्गत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक या जिले मे स्थित समाज कल्याण विभाग कार्यालय जाना है।
- वहां पर जाकर आपको सम्बन्धित अधिकारी से निराश्रित वित्तीय सहायता योजना का आवेदन फॉर्म लेना है।
- आप दी गई लिंक पर क्लिक करके भी इस योजना के आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते है।

- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको इसमे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो की प्रतिलिपी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर देनी है।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म वापस अपने ब्लॉक या जिले के समाज कल्याण विभाग कार्यालय मे ही जमा कर देना है।
- इसके बाद सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र व सभी दस्तावेज़ो की सत्यता की जांच की जाएगी।
- जांच मे सबकुछ ठीक पाए जाने पर आपका आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा और आपको एक पावती रशीद दे दी जाएगी जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप Destitute Children Financial Assistance Scheme के अन्तर्गत आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
Contact Details –
अगर आप निराश्रित वित्तीय सहायता योजना से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सामाजिक न्याय एंव अधिकारित विभाग कार्यालय या इसकी Official Website पर जा सकते है। इसके अलावा आप निचे दिए गए नम्बर पर भी सम्पर्क कर सकते है।
- हेल्पलाइन नम्बर – 0172-2715090
FAQ,s
इस योजना का क्या उद्देश्य है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निराश्रित/बेसहारा बच्चो को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना हैं, ताकि वह माता/पिता के अभाव मे आसानी से अपना जीवन यापन कर सके।
हरियाणा के कितनी आयु तक के बच्चो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा?
राज्य के 21 वर्ष तक की आयु के बच्चो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।