हरियाणा सरकार द्वारा राज्य मे बेरोज़गारी दर को कम करने के लिए एक योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का नाम एक परिवार एक नौकरी योजना है। One Family One Job Scheme (OFOJS) के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार मे एक नौकरी प्रदान की जाएगी। इसके लिए युवाओं को रोज़गार संबंधी सेवाओं और लाभ के लिए पंजीकृत किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा रोज़गार विभाग दी जाने वाली नौकरी की सूचनाओं और रोज़गार सेवाओं के लिए विचार करेगा।
यह योजना उन परिवारो को लक्षित करेगी जिनमे कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी मे कार्यरत नही हैं और न ही निजी क्षेत्र मे उनके पास आय का कोई स्त्रोत उपलब्ध है। राज्य के इच्छुक व पात्र युवाओं को One Family One Job Scheme 2026 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

एक परिवार एक नौकरी योजना क्या है
हरियाणा सरकार द्वारा एक परिवार एक नौकरी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का संचालन रोज़गार निदेशालय हरियाणा द्वारा किया जाता है। One Family One Job Scheme 2026 के अन्तर्गतपात्र युवाओं को राज्य के रोज़गार विभाग मे पंजीकृत कराया जाता है। इसके बाद वह विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी रोज़गार संबंधी सुविधाओं और सेवाओं के लिए पात्र हो जाते है। यह योजना युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर सृजित करेगी और उनकी कौशल विकास मे सहायता करके रोज़गार संबंधी लाभो तक पहुंच मे सुधार करने मे मदद करेगी।
एक परिवार एक नौकरी योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक परिवार एक नौकरी योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोज़गार के अवसर सृजित करना है। ताकि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी सुनिश्चित हो सके। हरियाणा मे बेरोज़गारी काफी लंबे समय से आर्थिक रुप से कमजोर परिवारो के लिए एक चुनौती रही है
जिससे उनको निपटना काफी मुश्किल था। इसी को ध्यान मे रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा एक परिवार एक योजना शुरू की है। One Family One Job Scheme एक कल्याणकारी रोज़गार पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य परिवार के कम से कम एक पात्र सदस्य को रोज़गार संबंधी सहायता सुनिश्चित करना हैं ताकि गरीब एंव आर्थिक रुप से कमजोर परिवारो को बेरोज़गारी जैसी चुनौती से निपटना आसान हो सके।
Overview One Family One Job Scheme
| योजना का नाम | One Family One Job Scheme |
| शुरू की गई | राज्य सरकार द्वारा |
| कब शुरू की गई | 1 दिसंबर 1992 |
| सम्बन्धित विभाग | रोज़गार निदेशालय |
| राज्य | हरियाणा |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
| उद्देश्य | रोज़गार के अवसर सृजित करना |
| लाभ | परिवार मे एक सदस्य को नौकरी |
| श्रेणी | सरकारी योजना हरियाणा |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
| ऑधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
पात्रता मापतंड
- One Family One Job Scheme के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- आरक्षित वर्ग को आयु मे छुट होगी।
- आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सार्वजनिक या निजी क्षेत्र मे कार्यरत नही होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर या बिक्री करदाता नही होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या पूर्व सासंद/विधायक या किसी बोर्ड, निगम या उपक्रम का सदस्य नही होना चाहिए।
एक परिवार एक नौकरी योजना के लाभ
- OFOJS के तहत पंजीकृत युवा रोज़गार विभाग मे उपलब्ध सभी लाभो के पात्र होगें।
- इस योजना मे पंजीकृत युवाओं को रोज़गार से जुड़ी सेवाओ और नौकरी की सूचनाएं आसानी से प्राप्त होगी।
- इस योजना से युवाओ की रोज़गार क्षमता मे सुधार होगा और उनको काम के अवसर प्राप्त होगें।
- One Family One Job Scheme से लोगो को रोज़गार संबंधी लाभो तक पहुंच प्राप्त होगी।
- साथ ही उनकी कौशल विकास मे सहायता करके रोज़गार से जुड़ने मे मदद करेगी।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- स्वघोषणा पत्र
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
PM Yashasvi Scholarship Scheme
एक परिवार एक नौकरी योजना के लिए कैसे आवेदन करे?
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट (saralharyana.gov.in) पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।

- अगर आप पोर्टल पर पंजीकृत नही है तो आपको पहले अपना पंजीकरण करना होगा।
- इसके लिए आपको New User Register Here के लिंक पर क्लिक करना है।

- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जिसमे आपको अपना नाम, मोबाइल नम्बर, और ईमेल आईडी दर्ज करनी है।
- इसके बाद आपको अपना एक मज़बूत पासवर्ड क्रीएट करके राज्य का चयन करना है।
- इतना करने के बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आप सरल पोर्टल पर पंजीकृत हो जाएगें।
- इसके बाद आपको योजना मे आवेदन करने के लिए सरल पोर्टल के होम पेज पर आना है और लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने लॉगिन पेज खुलेगा जिसमे आपको अपनी लॉगिन आईडी व पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन कर लेना है।
- सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाने के बाद योजनाओं के लिए आवेदन करें पर क्लिक करना हैं।
- इसके बाद आपको अपनी योजना का चयन करना है और आगे बढ़े के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करेत ही आपके सामने एक परिवार एक नौकरी योजना का आवेदन फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी जरूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को अपलोड कर देना है।
- इस इस प्रकार आप एक परिवार एक नौकरी योजना के अन्तर्गत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते है।
सम्पर्क विवरण
अगर आप One Family One Job Scheme से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।
हेल्पलाइन नम्बर – 01723968400
अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न
One Family One Job Scheme का क्या उद्देश्य है?
One Family One Job Scheme का उद्देश्य उन परिवारो को रोज़गार के अवसर प्रदान करना हैं जिन परिवारो का कोई भी सदस्य कार्यरत नही है।
क्या अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के परिवारो के लिए आयु मे कोई छुट है?
हां, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के परिवारो के लिए आयु मे 5 वर्ष की छूट है।
OFOJS के लिए कौन पात्र है?
OFOJS के लिए वह युवा पात्र होगें जो हरियाणा के मूल निवासी है और उनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है। इसके अलावा परिवार का कोई भी सदस्य सर्वजनिक या निजी क्षेत्र मे कार्यरत् नही होना चाहिए और परवार मे कोई भी व्यक्ति आयकर या बिक्री कर का भुगतान न करता हो।