Divyang Scholarship Yojana:- राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग लोगो की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को शुरू किया गया है। जिसका नाम उत्तराखंड विकलांग स्कॉलरशिप योजना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के पढ़ने वाले विकलांग व्यक्तियो को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जिससे उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित होगें। राज्य के कक्षा 1 से लेकर आठवी तक पढ़ रहे विकलांग छात्रो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। हालांकि Uttrakhand Divyang Scholarship Yojana 2026 का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग छात्र की पारिवारिक सालाना आय 24 हजार रुपये या इससे कम होनी चाहिए।
अगर आप भी उत्तराखंड राज्य के नागरिक है और विकलांग छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता रखते है तो आप भी इस योजना के अन्तर्गत आसानी से आवेदन करके लाभ उठा सकते है। आज के इस लेख मे हम आपको UK Divyang Scholarship Yojana की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया के बारे मे विस्तार से बताने जा रहे है। ताकि आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा सके।

Uttrakhand Divyang Scholarship Yojana 2026
उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग व्यक्तियो के लिए विकलांग छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा किया जाएगा। इस योजना के प्रदेश के कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले विकलांग विद्यार्थियो को सालाना 600 रुपये से लेकर 960 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अर्थात कक्षा 1 से 5वीं तक के विकलांग छात्रो को प्रतिमाह के 50 रुपये हिसाब से सालाना 600 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
वही कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रो को 80 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से सालाना 960 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह राशी सीधे पात्र विद्यार्थियो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। हालांकि UK Divyang Scholarship Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांग छात्र की विकलांगता प्रतिशत 40% या इससे अधिक होनी चाहिए।
UK Divyang Scholarship Yojana 2026 Highlight
| आर्टिकल | UK Divyang Scholarship Yojana |
| योजना का नाम | विकलांग स्कॉलरशिप योजना |
| शुरू की गई | राज्य सरकार द्वारा |
| सम्बन्धित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
| राज्य | उत्तराखंड |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग छात्र |
| उद्देश्य | शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान करना |
| लाभ | विकलांग छात्रो को स्कॉलरशिप |
| श्रेणी | सरकारी योजना उत्तराखंड |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
| ऑफिशियल वेबसाइट | socialwelfare.uk.gov.in |
उत्तराखंड विकलांग स्कॉलरशिप योजना के लिए पात्रता
- UK Divyang Scholarship Yojana के लिए आवेदक उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक छात्र विकलांग होना चाहिए।
- आवेदक एक कक्षा 1 से 8वीं तक का विद्यार्थी होना चाहिए।
- आवेदक छात्र की विकलांगता 40% या इससे अधिक होनी चाहिए।
- विकलांग छात्र की पारिवारिक वार्षिक आय 24 हजार रुपये या इससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक छात्र ने केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी छात्रवृत्ति योजना का लाभ न प्राप्त किया हो।
- आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर से लिंक हो।
- इसके अलावा लाभार्थी के बैंक खाते की डीबीटी सर्विस सक्रिय होनी चाहिए।
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विकलांग स्कॉलरशिप योजना 2026 के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- पिछली कक्षा की मार्कशीट
- स्व घोषणा पत्र (जिसमे यह स्पष्ठ हो कि किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नही लिया गया है।)
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
उत्तराखंड विकलांग स्कॉलरशिप योजना आवेदन प्रक्रिया
अगर आप भी उत्तराखंड राज्य से है और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ज़ाहिर है कि पहले आपको आवेदन ही करना होगा। हालांकि इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन है। ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आपको निचे विस्तार से बताई गई हैं। आप इस प्रक्रिया को फॉलो करके आसानी से UK Divyang Scholarship Yojana के अन्तर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते है।
- सबसे पहले आपको अपनी शैक्षिक संस्थान मे जाना है।
- वहां पर जाकर आपको सम्बन्धित प्रचार्य से UK Divyang Scholarship Yojana का आवेदन फॉर्म लेना है।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको इसमे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो की प्रतिलिपी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर देनी है।
- इसेक बाद आपको यह आवेदन फॉर्म वापस अपनी शैक्षिक संस्थान मे ही जमा कर देना है।
- इसके बाद सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र व दस्तावेज़ो की सत्यता की जांच करेंगे।
- सत्यापन मे सबकुछ ठीक पाए जाने पर आपके आवेदन को अप्रुवल के लिए समाज कल्याण विभाग को भेज दिया जाएगा और आपको आवेदन की एक रशीद दे दी जाएगी जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
- आपके आवेदन को अप्रुवल मिल जाने के बाद आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
- हालांकि आवेदन को अप्रुव होने मे कुछ दिनो का समय लग सकता है।
- इस प्रकार आप Divyang Scholarship Yojana के अन्तर्गत आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।
सम्पर्क विवरण
अगर आप उत्तराखंड विकलांग स्कॉलरशिप योजना से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने जिले के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते है। इसके अलावा आप दिए गए समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के हेल्पलाइन नम्बर पर भी सम्पर्क कर सकते है।
- टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर – 18001804236
अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के अन्तर्तग आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि क्या है?
इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
क्या इस योजना का लाभ राज्य के सभी छात्रो को प्राप्त होगा?
नही, इस योजना का लाभ केवल उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी विकलांग विद्यार्थियो को ही प्राप्त होगा।
किस कक्षा के छात्र इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है?
कक्षा 1 से 8वी तक के छात्र इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।