Freedom Fighters & Family Pension Yojana:- उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वंत्रता सेनानियो और उनके परिवार के लिए एक योजना को शुरू किया गया है। जिसका नाम उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी व परिवार पेंशन योजना 2026 है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियो और उनके परिवार को प्रतिमाह 25000 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। अगर आप भी उत्तराखंड राज्य से हैं और इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप भी Uttarakhand Freedom Fighters & Family Pension Yojana 2026 के लिए आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।
आज के इस लेख मे हम UK Freedom Fighters & Family Pension Yojana 2026 पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते है। हालांकि इसके लिए कुछ पात्रता व मानदंड निर्धारित की गई हैं जिनको पूरा करना जरूरी है।

Uttarakhand Freedom Fighters & Family Pension Yojana 2026
उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रितो के सम्मान मे UK Freedom Fighters & Family Pension Yojana 2026 को शुरू किया गया है। इस योजना का संचालन सैनिक कल्याण एंव पुर्नवास विभाग उत्तराखंड द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत राज्य मे रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियो और दिवंगत सेनानियो की विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन के रुप मे 25 हजार रुपये की सम्मान राशी प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियो की प्रथम पीढ़ी के जीवित कानूनी वारिसो/आश्रितो को भी हर महीने 4800 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। यह पेंशन राशी सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। हालांकि इसके लिए लाभार्थियो को पेंशन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर जीवन प्रमाण पत्र और आय से सम्बन्धित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
Freedom Fighters & Family Pension Yojana Key Highlight
| आर्टिकल | Freedom Fighters & Family Pension Yojana |
| योजना का नाम | स्वतंत्रता सेनानी परिवार पेंशन योजना |
| शुरू की गई | राज्य सरकार द्वारा |
| सम्बन्धित विभाग | सैनिक कल्याण एंव पुर्नवास विभाग |
| राज्य | उत्तराखंड |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य के स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिवार |
| उद्देश्य | स्वतंत्रता सेनानियो व उनके आश्रितो को सामाजिक व आर्थिक सम्मान प्रदान करना |
| लाभ | मासिक पेंशन |
| पेंशन राशी | 25000 रुपये |
| श्रेणी | सरकारी योजना उत्तराखंड |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
| ऑफिशियल वेबसाइट | uk.gov.in |
स्वतंत्रता सेनानी व परिवार पेंशन योजना के लिए पात्रता (Eligibility)
- UK Freedom Fighters & Family Pension Yojana 2026 का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख 40 हजार रुपये या इससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक एक स्वतत्रता सेनानी होना चाहिए।
- स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित परिवार या विधवा महिला भी इसके लिए पात्र होगी।
- मूल स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद पेंशन उनके जीवन साथी को दी जाएगी और जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन तीन अविवाहित या बेरोज़गार बेटियो को हस्तांतरित की जा सकती है।
- अगर कोई जीवन साथी या पात्र पुत्री नही है तो पेंशन मृतक सेनानी के माता या पिता को दी जाएगी।
- आश्रितो को मूल स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के तीन वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
- आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर से लिंक हो।
- इसके अलावा बैंक खाते की डीबीटी सर्विस भी सक्रिय होनी चाहिए।
स्वतंत्रता सेनानी परिवार पेंशन योजना के लाभ (Benefits)
- Freedom Fighters & Family Pension Yojana के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानियो को 25,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
- इसमे इनकी विधवा महिलाएं भी शामिल है।
- इसके साथ ही प्रथम पीढ़ी के आश्रितो के लिए भी मासिक पेंशन का अलग प्रावधान है।
- राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितो को मिलने वाली पेंशन का नाम बदलकर सम्मान पेंशन कर दिया गया है।
- इस योजना के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानियो की विधवा पुत्रबहू को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसो मे मुफ्त यात्रा की सुविधा प्राप्त होगी।
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स्वतंत्रता सेनानी परिवार पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़ (Documents)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- स्वतंत्रता सेनानी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
स्वतंत्रता सेनानी परिवार पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया (Apply Process)
अगर आप Freedom Fighters & Family Pension Yojana के अन्तर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको हम बता देना चाहते है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निचे विस्तार से बताई गई हैं। आप इस प्रक्रिया को फॉलो करके आसानी से इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते है।
- सबसे पहले आपको अपने जिले के मजिस्ट्रेट कार्यालय जाना है।
- वहां पर जाकर आपको सम्बन्धित अधिकारी से उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी परिवार पेंशन योजना 2026 का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको इसमे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो की प्रतिलिपी आवेदन फॉर्म के साथ सलंग्न कर देनी है।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय मे ही जमा कर देनी है।
- इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपके आवेदन पत्र व दस्तावेज़ो की सत्यता की जांच की जाएगी।
- सबकुछ ठीक पाए जाने पर आपके आवेदन पत्र को अप्रुवल के लिए सम्बन्धित विभागीय मंत्री या मुख्यमंत्री को भेज दी जाएगी।
- यहां से आपके आवेदन को अप्रुवल मिलने के बाद आपकी पेंशन स्वीकृत कर दी जाएगी और आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
- इस प्रकार आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते है।
सम्पर्क विवरण
अगर आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार पेंशन योजना से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सैनिक कल्याण एंव पुर्नवास विभाग उत्तराखंड की Official Website पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिले के मजिस्ट्रेट कार्यालय जाकर भी सम्पर्क कर सकते है।
अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न
Who is Eligible For Uttarakhand Freedom Fighters & Family Pension Yojana 2026?
इस योजना के लिए राज्य के स्वतंत्रता सेनानी और दिवंगत सेनानियो की विधवाएं इस योजना के लिए पात्र होगी।
इस योजना के अन्तर्गत पात्रो को कितनी पेंशन प्रदान की जाएगी?
इस योजना के अन्तर्गत पात्रो को हर महीने 25 हजार रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी।
क्या यह पेंशन विधवाओं के अलावा परिवार के अन्य सदस्यो को भी प्राप्त होगी?
नहीं, यह पेंशन विधवाओं के अलावा परिवार के अन्य सदस्यो को नही प्राप्त होगी।