Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana Online Apply 2026 : Eligibility & Beneficiary List

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नि:शक्तजनो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यूपी दिव्यांग पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी दिव्यांग व्यक्तियो को हर महीने 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो दिव्यांग काम करने मे असमर्थ है। जो लोग 40% या इससे अधिक विकलांगता की श्रेणी मे आते है तो उन सभी को Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana का लाभ मिलेगा।

वही जो लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो उन सभी को UP Divyang Pension Yojana के तहत हर महीने 2500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे सभी लोगो को उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है। हालांकि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्तियो को एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana

क्या है Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के शारीरिक व मानसिक रुप से कमजोर व्यक्तियो के लिए Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana को शुरू किया गया है। UP Divyang Pension Yojana को दिव्यांग एंव कुष्ठावस्था पेंशन योजना भी कहा जाता है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक रुप से काम करने मे असमर्थ है तो उन सभी को हर महीने एक निश्चित राशी की पेंशन प्रदान की जाती है।

राज्य के 40% या इससे अधिक के दिव्यांग व्यक्तियो को Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana का लाभ प्राप्त होता है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियो को उनके भरण-पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपये की पेंशन राशी दी जाती हैं वही कुष्ठ से पीड़ित व्यक्तियो को प्रतिमाह 2500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है।

UP Widow Pension Scheme

यूपी दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिव्यांगजनो को आर्थिक रुप से सशक्त बनाना है। ताकि वह वित्तीय रुप से सशक्त होकर अपना भरण पोषण कर सके। उत्तर प्रदेश मे ऐसे बहुत से दिव्यांगजन है जो शारीरिक व मानसिक रुप से काम करने मे सक्षम नही हैं ऐसे मे उनके लिए गरीबी के कारण पेट तक भरना किसी मुश्किल से कम नही है

ऐसे सभी दिव्यांगजनो के लिए यूपी सरकार ने एक ख़ास पेंशन योजना शुरू की हैं जिसे दिव्यांग एंव कुष्ठापेंशन योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 40% या इससे अधिक के दिव्यांग व्यक्तियो को उनके भरण पोषण के लिए 1000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। जिससे उनको आर्थिक मजबूती मिलती है और वह बिना किसी समस्या के अपना भरण पोषण करते है।

मुख्य तथ्य Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana

योजना का नामUttar Pradesh Divyang Pension Yojana
शुरू की गईसीएम योगी आदित्यना द्वारा
कब शुरू की गईसाल 2017
सम्बन्धित विभागसमाज कल्याण विभाग
राज्यउत्तर प्रदेश
वर्ष2026
लाभार्थीराज्य के दिव्यांग व्यक्ति
उद्देश्यसमाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक रुप से सशक्त बनाना
लाभप्रतिमाह निश्चित राशी की पेंशन
पेंशन राशी1000 से 2500 रुपये प्रतिमाह
श्रेणीसरकारी योजना उत्तर प्रदेश
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन ऑफलाइन।
ऑफिशियल वेबसाइटsspy-up.gov.in

यूपी दिव्यांग पेंशन योजना की पात्रता मापतंड

दिव्यांग पेंशन के लिए

  • Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक 40% या इससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए।
  • आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46 हजार और शहरी क्षेत्रो के लिए 56 हजार रुपये होनी चाहिए।
  • दिव्यांग व्यक्ति अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ न प्राप्त कर रहा हो।
  • आवेदक के पास एकल बैंक खाता होना चाहिए।

कुष्ठा पेंशन के लिए

  • आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 1 वर्ष और अधिकतम आयु 150 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक 01% या इससे अधिक कुष्ठ दिव्यांग होना चाहिए।
  • आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46 हजार और शहरी क्षेत्रो के लिए 56 हजार रुपये होनी चाहिए।
  • आवेदक अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ न प्राप्त कर रहा हो।
  • आवेदक के पास एकल बैंक खाता होना चाहिए।

Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana के लाभ

  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन योजना को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के तहत दिव्यांगजनो और कुष्ठग्रस्त व्यक्तियो को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
  • इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनो को 1000 रुपये महीना पेंशन प्रदान की जाती है।
  • वही कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियो को प्रतिमाह 2500 रुपये पेंशन दी जाती है।
  • यह पेंशन राशी सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
  • इस राशी का उपयोग कर वह अपना भरण पोषण बिना किसी आर्थिक तंगी के करते है।
  • इसके लिए उनको किसी पर निर्भर नही रहना पड़ता हैं और वह सशक्त व आत्मनिर्भर बनते है।

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जरूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • न्यूनतम 40% का दिव्यांग प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नम्बर
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो।

यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana
  • होम पेज पर आपको दिव्यांग एंव कुष्ठा पेंशन योजना का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने अगला पेज खुलेगा जिसम आपको ऑनलाइन आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने इस योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
UP Divyang Pension Yojana
  • अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी, बैंक का विवरण, आय का विवरण और दिव्यांगता का विवरण आदि।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
  • इसके बाद आपको Declaration पर टिक करके कैप्चा कोड दर्ज करना है और सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करते ही आपका इस योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा जिसके सत्यापन के बाद आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
  • इस प्रकार आप Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana के अन्तर्गत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।

UP Divyang Pension List कैसे चेक करे

  • सबसे पहले आपको यूपी एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (sspy-up.gov.in) पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको दिव्यांग एंव कुष्ठा पेंशन योजना के लिंक पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपको निचे पेंशनर सूची का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने अगला पेज खुलेगा जिसमे आपको अपने जिला, विकासखंड और फिर ग्राम पंचायत का चयन करना है।
  • इसके बाद आपको कुल पेंशनर्स टैब मे दिए गए नम्बर पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने पूरी सूची खुलकर आ जाएगी जिसमे आप अपना नाम देख सकते है।
  • इस प्रकार आप UP Divyang Pension List ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते है।

सम्पर्क विवरण

अगर आप Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।

हेल्पलाइन नम्बर – 18001801995

अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न

Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana के अन्तर्गत ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?

Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana के अन्तर्गत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने सभी दस्तावेज़ो के साथ अपने जिले के समाज कल्याण विभाग जाना होगा।

उत्तर प्रदेश मे दिव्यांगो को कितनी पेंशन मिल रही है?

यूपी मे दिव्यांगो को हर महीने 1000 रुपये की पेंशन मिल रही हैं जबकि कुष्ठ पीड़ितो को हर महीने 2500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।

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