Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2026: 5 लाख रुपये सहायता, ऐसे करें आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानो के लिए एक योजना को शुरू किया गया है। जिसका नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के किसानो को 5 लाख रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना को यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना जीवन बीमा योजना के नाम भी जाना जाता है। UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2026 के तहत जो किसान खेतो मे काम करते समय दुर्घटना ग्रस्त होकर मर जाते है या विकलांग हो जाते हैं तो उनको 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

जिससे उनको परिवार को आर्थिक मदद प्राप्त होगी। राज्य के लगभग 2.38 करोड़ किसान परिवारो को UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana का लाभ प्राप्त होगा। हालांकि इसके लिए कुछ पात्रता व मानदंड निर्धारित की गई हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana

UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता मे हुई कैबिनेट की बैठक मे लिया गया है। UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अन्तर्गत आकस्मिक मृत्यु/विकलांगता से पीड़ित होने पर किसानो को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana को पूरे प्रदेश मे जिला कलेक्टरो के माध्यम से प्रभावी रुप से लागू किया जाएगा।

इसके लिए 18 फरवरी को पेश किये गए बजट मे UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। ताकि अधिक से अधिक पात्र किसानो को इस योजना के दायरे मे लाया जा सके।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Key Highlight

आर्टिकलKrishak Durghatna Kalyan Yojana
योजना का नामकृषक दुर्घटना कल्याण योजना
शुरू की गईसीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा
कब शुरू की गईसितंबर 2029
सम्बन्धित विभागराजस्व परिषद
राज्यउत्तर प्रदेश
वर्ष2026
लाभार्थीराज्य के किसान
उद्देश्यकिसानो की सुरक्षा सुनिश्चित करना
लाभ5 लाख रुपये का बीमा
श्रेणीसरकारी योजना उत्तर प्रदेश
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन व ऑफलाइन।
ऑफिशियल वेबसाइटedistrict.up.gov.in

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए पात्रता (Eligibility)

  • UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक एक किसान होना चाहिए।
  • राज्य के केवल किसान व उसका परिवार इस योजना के लिए पात्र होगें।
  • आवेदक किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • राज्य के 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता से पीड़ित किसानो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • वह किसान जिनके पास अपनी कृषि भूमि नही हैं पात्र होगें।
  • बटाईदार व किराएदार किसान भी इस योजना के लिए पात्र होगें।
  • आवेदक किसान के पास एकल बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर से लिंक हो
  • इसके अलावा बैंक खाते की डीबीटी सर्विस भी सक्रिय होना चाहिए।

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए दस्तावेज़ (Documents)

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • कृषि सम्बन्धित दस्तावेज़
  • परिवार के सदस्यो का विवरण
  • मोबाइल नम्बर
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो।

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कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थी (Beneficiary)

Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लाभार्थी कौन कौन है इसका विवरण इस प्रकार है।

  • संयुक्त/खाता धारक किसान
  • किसान का परिवार जैसे – माता, पिता, पति, पत्नि, बालिका, लड़के, बच्चे, बहू, पोता और पोती शामिल है।
  • पट्टे पर ली गई जमीन पर खेती करने वाले किसान वह किसान जिनके पास खुद की कृषि भूमि नही है।
  • हिस्सेदार किसान जो दूसरो के खेतो मे काम करते हैं।

सहायता राशी (Benefits Amount)

UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार दुर्घटना के शिकार किसानो को निम्नलिखित सहायता राशी प्रदान की जाएगी। इसका विवरण इस प्रकार है।

विवरणमुआवजा राशी
किसान के दोनो हाथ व पैर खोने पर5 लाख रुपये मुआवजा
एक हाथ व एक पैर खोने पर5 लाख रुपये मुआवजा
किसी दुर्घटना मे किसान की मृत्यु होने पर5 लाख रुपये मुआवजा
दुर्घटना से आंख की रोशनी चली जाने पर5 लाख रुपये मुआवजा
एक हाथ व एक पैर की विकलांगता की स्थिति मे2 से 3 लाख रुपये मुआवजा
यदि विकलांगता 25% से अधिक लेकिन 50% से कम है तब1 से 2 लाख रुपये मुआवजा

आवेदन की समय सीमा (Application Deadline)

सभी किसान या उनके परिवार के सदस्य निर्धारित समय सीमा के भीतर यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते है। इसका विवरण इस प्रकार है।

  • यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन 45 दिन के भीतर जमा करना होगा।
  • हालांकि कलेक्टर 1 महीने या 30 दिनो का अतिरिक्त समय दे सकता है।
  • जबकि 75 दिन बीत जाने के बाद जमा किए आवेदनो पर सहायता के लिए विचार नही किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन प्रक्रिया (Apply Process)

  • सबसे पहले आपको दुर्घटना के 45 दिनो के भीतर अपने जिला कलेक्टर कार्यालय जाना है।
  • वहां पर जाकर आपको सम्बन्धित अधिकारी से UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
  • आप दि गई लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते है।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको इसमे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो की प्रतिलिपी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर देनी है।
  • इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म वापस कलेक्टर कार्यालय मे ही जमा कर देना है।
  • इसके बाद सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र व सभी दस्तावेज़ो की सत्यता की जांच की जाएगी।
  • जांच मे सबकुछ ठीक पाए जाने पर आपके आवेदन पत्र को मंजूरी दे दी जाएगी।
  • आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद आपको इस योजना के तहत लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
  • इस प्रकार आप आसानी से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।

महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)

विवरणलिंक
Application Form Pdf DownloadClick Here
Official WebsiteClick Here

सम्पर्क विवरण

अगर आप UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते है। इसके अलावा आप दिए गए नम्बर पर भी सम्पर्क कर सकते है।

  • हेल्पलाइन नम्बर – 05222304706

अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

फिलहाल इस योजना के अन्तर्गत आप ऑफलाइन आवेदन ही कर सकते है। क्योकि अभी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नही की गई है।

यूपी राज्य के किन किसानो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा?

14 सितंबर 2019 के बाद दुर्घटना ग्रस्त हुए किसान या इसके परिवारो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।

किसान की मृत्यु के बाद योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?

किसान की मृत्यु के बाद उनके परिवार के माता, पिता, पत्नि, बहू, पुत्र, पुत्री, पोते और पोती को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।

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