Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana:- बिहार सरकार द्वारा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को व्यवसायिक उद्यम स्थापित करने और उसे संचालित करने के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिससे महिलाएं खुद का उद्योग स्थापित कर सकेंगी और राज्य के आर्थिक विकास मे अपना योगदान देंगी।
यह योजना महिलाओं मे उद्यमिता और स्वरोज़गार को बढ़ावा देकर उनको सशक्त बनाएगी और उनको रोज़गार का अवसर प्रदान करेगी। Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana 2026 ट्रांसजेडर समुदायो को भी लाभान्वित करेगी। राज्य की शिक्षित बेरोज़गार महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। हालाकि इसके लिए कुछ योग्यताए निर्धारित की गई है जिनको पूरी करना जरूरी है।

Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana क्या है
बिहार सरकार द्वारा Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए है। राज्य की कोई भी पात्र महिला इस योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा मे बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजना हैं जो महिलाओं मे उद्यमिता और स्वरोज़गार को बढ़ावा देती है।
इस योजना को मुख्यमंत्री महिला चरित्र योजना या अंब्रेला योजना के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का संचालन उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओ उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमे 50% गैर वापसी योग्य अनुदान के रुप मे और शेष 50% ऋण के रुप मे देय होगा।
PM Ujjwala Yojana 3.0 Registration
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओ को खुद के व्यवसाय/उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और उनको आत्मनिर्भर बनाना है। Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana से राज्य के सभी लोगो को उद्यमिता और स्व-रोज़गार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा जहां के लोग इससे वंचित है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना से महिला एमिरेट्स को व्यवसायिक उद्यम स्थापित करने और उसे संचालित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे राज्य मे आर्थिक विकास और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश की शिक्षित महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र मे सशक्त व आत्मनिर्भर बनेंगी।
मुख्य तथ्य Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana
| योजना का नाम | Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana |
| शुरू की गई | मुख्यमंत्री श्री नितिश कुमार द्वारा |
| कब शुरू की गई | दिसंबर 2024 |
| सम्बन्धित विभाग | उदयोग विभाग |
| राज्य | बिहार |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य की केवल महिलाए |
| उद्देश्य | महिलाओ मे उद्यमिता व स्वरोज़गार को बढ़ावा देना |
| लाभ | स्वरोज़गार हेतु वित्तीय प्रोत्साहन |
| प्रोत्साहन राशी | 10 लाख रुपये तक |
| श्रेणी | सरकारी योजना बिहार |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
| ऑफिशियल वेबसाइट | udyami.bihar.gov.in |
पात्रता मापतंड
- Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana के लिए आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक एक महिला होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वी कक्षा पास होनी चाहिए।
- राज्य की ट्रांसजेंडर महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होगी।
- आवेदक के पास एक नए व्यवसाय की योजना होनी चाहिए जो एकल स्वामित्व वाली फर्म या साझेदारी फर्म हो सकती है।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लाभ
- बिहार मे महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है।
- इस योजना के तहत 10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- इसमे 50% गैर वापसी योग्य अनुदान और 50% ब्याज मुक्त ऋण शामिल है।
- ब्याज मुक्त ऋण राशी को एक वर्ष की छूट अवधि के बाद 84 मासिक किस्तो को चुकाना होगा।
- इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियो को उनके व्यवसाय कौशल विकसित करने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- इस योजना से महिलाओं मे स्वरोज़गार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।
- इस योजना के तहत ऋण के लिए किसी भी प्रकार के कॉलेट्रल या सिक्योरिटी की आवश्यकता नही है।
- यह योजना उद्यमी पर वित्तीय बोझ को कम करने मे बहुत सहायक होगी।
- इस योजना मे आवेदन की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया हैं।
- आवेदक एक समर्पित सरकारी पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
- इससे ग्राणीण क्षेत्रो सहित किसी भी महिला को किसी भी सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नही है।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- व्यवसाय या उद्यम सम्बन्धित दस्तावेज़
- शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज़
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana Apply Online 2026
- सबसे पहले आपको उद्योग विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट (udyami.bihar.gov.in) पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।

- होम पेज पर आपको लॉगिन/पंजीकरण के सेक्शन मे MMUY के लिंक पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने अगला पेज खुलेगा जिसमे आपको अपना आधार कार्ड नम्बर दर्ज करना है।

- इसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपका लॉगिन आईडी व पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा अब आपको अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके वापस पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना है।
- लॉगिन करते ही आपके सामने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मागे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको आवेदन की रशीद प्राप्त होगी जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते है।
सम्पर्क विवरण
अगर आप Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी या कोई सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।
हेल्पलाइन नम्बर – 18003456214
अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न
Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana मे किस प्रकार के व्यवसाय शामिल है?
इस योजना के अन्तर्गत एक स्वामित्व वाली या स्वामित्व वाली फर्म शामिल है।
क्या इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है?
हां, एंटरप्राइज़ के उद्यमो के कौशल को बढ़ाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है।
क्या इस योजना के अन्तर्गत ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है?
फिलहाल इस योजना के अन्तर्गत ऑफलाइन आवेदन अभी उपलब्ध नही है। लेकिन इसके लिए आप अपने सम्बन्धित बैंक मे जाकर सम्पर्क कर सकते है।