उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानो की सुरक्षा के लिए Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Yojana को शुरू किया गया है। यूपी किसान एंव सर्वहित बीमा योजना को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी कहा जाता है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के गरीब किसानो को 2.5 लाख रुपये तक के नकद उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा दुर्घटना मे फ्रैक्चर होने की स्थिति मे 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
इस योजना से गरीब किसानो को निश्चित राशी तक ईलाज की सुविधा मिलेगी जिससे उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी और उनके स्वास्थ्य मे सुधार होगा। Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Yojana के अन्तर्गत राज्य के किसानो को सरकारी अस्पतालो, स्वास्थ्य केन्द्रो और अन्य सूचीबद्ध चयनित निजी अस्पतालो मे यह सुविधा प्राप्त होगी। UP Kisan and Sarvhit Bima Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र किसानो को पहले आवेदन करना होगा।हालांकि इसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है जिनको पूरा करना जरूरी है।

क्या है मुख्यमंत्री किसान एंव सर्वहित बीमा योजना
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानो के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए साल 14 सिंतबर 2018 को मुख्यमंत्री किसान एंव सर्वहित बीमा योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के गरीब एंव आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के किसानो को बहुत से स्वास्थ्य लाभ प्रदान किए जाते है। Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Yojana के अन्तर्गत किसान या उसके परिवार के सदस्य को 2.5 लाख रुपये तक के मुफ्त ईलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
वहीं दुर्घटना मे फ्रैक्चर होने की स्थिति मे 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थी को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके लिए सभी लाभार्थियो को मुख्यमंत्री किसान एंव सर्वहित बीमा योजना कार्ड दिये जाएगें। इस कार्ड की सहायता से लाभार्थी राज्य के किसी भी निजी अस्पतालो, मेडिकल कॉलेजो और जिला अस्पतालो मे आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते है।
किसान एंव सर्वहित बीमा योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Yojana का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग के किसानो को सामाजिक व आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि गरीब किसानो की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के गरीब व आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के किसानो को एक निश्चित राशी तक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। जिससे किसानो की सामाजिक व आर्थिक कठिनाईयो को काफी हद तक कम किया जा सकेगा और उनके जीवन स्तर मे सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा।
मुख्य तथ्य Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Yojana
| योजना का नाम | Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Yojana |
| शुरू की गई | सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा |
| कब शुरू की गई | सितंबर 2018 |
| सम्बन्धित विभाग | चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य के किसान |
| उद्देश्य | किसानो की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। |
| लाभ | निश्चित राशी का स्वास्थ्य बीमा कवर |
| श्रेणी | सरकारी योजना उत्तर प्रदेश |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन। |
| ऑफिशियल वेबसाइट | bor.up.nic.in |
पात्रता मापतंड
- Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Yojana के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 75,000 रुपये या इससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक किसान के पास एकल बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदक किसान खतौनी मे खाताधारक या सह-खाताधारक के रुप मे पंजीकृत होना चाहिए।
मुख्यमंत्री किसान एंव सर्वहित बीमा योजना के लाभ
- Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Yojana के अन्तर्गत किसानो को निश्चित राशी तक ईलाज की सुविधा मिलेगी।
- सभी सरकारी अस्पतालो और मेडिकल कॉलेजो मे 2.50 लाख रुपये तक के ईलाज की सुविधा मिलेगी।
- वही कृत्रिम अंग योजना के अन्तर्गत 1 लाख रुपये की राशी उपलब्ध करायी जाएगी।
- अकास्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति मे 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा।
- इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर अन्तिम संस्कार के लिए 1 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशी भी दी जाएगी।
- राज्य के बाहर दुर्घटना होने पर भी लाभार्थी को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवारो के सदस्यो को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नही है।
- इस योजना के अन्तर्गत सर्पदंश या जंगली जानवर द्वारा किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति होने पर भी सहायता प्रदान की जाएगी।
- Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Yojana मे लगभग 1540 अस्पताल कैशलेस ईलाज की सुविधा प्रदान करेंगे।
- वही दुर्घटना पीड़ितो को निकटतम सभी अस्पतालो मे 25000 रुपये तक के प्राथमिक उपचार की सुविधा मिलेगी।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र (विकलांग होने की स्थिति मे)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृतक होने की स्थिति मे)
- खसरा खतोनी
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
मुख्यमंत्री किसान एंव सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आपको अपने जिले के कृषि एंव किसान कल्याण विभाग कार्यालय जाना है।
- वहां पर जाने के बाद आपको सम्बन्धित अधिकारिक से मुख्यमंत्री किसान एंव सर्वहित बीमा योजना का आवेदन फॉर्म लेना है।
- अब आपको आवेदन फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी भर देने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो की प्रतिलिपी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर देनी है।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म वापस सम्बन्धित कार्यालय मे ही जमा कर देना है।
- आवेदन जमा हो जाने के बाद आवेदन पत्र को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- सत्यापन मे सबकुछ ठीक पाए जाने पर आपके आवेदन को मंजूरी मिल जाएगी और आपको एक पावती रशीद दे दी जाएगी जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Yojana के अन्तर्गत आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
सम्पर्क विवरण
अगर आप Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Yojana से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।
हेल्पलाइन नम्बर – 18001210233
अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या इस योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है?
नही, फिलहाल आप इस योजना के अन्तर्गत ऑफलाइन ही आवेदन कर सकते है। क्योकि ऑनलाइन आवेदन अभी स्थगित है।
क्या इस योजना का लाभ केवल किसानो को ही मिलेगा?
हां, राज्य के केवल किसान या उसके परिवार के सदस्य ही इस योजना के लिए पात्र होगें।