Haryana Vidhwa Pension Yojana 2026 :- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए एक योजना को शुरू किया गया है। जिसका नाम हरियाणा विधवा पेंशन योजना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य की विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी। जिससे उनको एक वित्तीय मदद प्राप्त होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा। हरियाणा राज्य की सभी विधवा महिलाएं Haryana Vidhwa Pension Yojana का लाभ प्राप्त कर सकती है। हालांकि विधवा पेंशन योजना हरियाणा 2026 का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र महिलाओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
अगर आप भी हरियाणा राज्य से है और इस पेंशन योजना के लिए पात्र है तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। आज के इस लेख मे हम Vidhwa Pension Yojana के बारे मे विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते है।

Haryana Vidhwa Pension Yojana 2026
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खंट्टर द्वारा विधवा पेंशन योजना हरियाणा को शुरू किया गया है। इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत राज्य की विधवा महिलाओं को हर महीने 1800 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर होगी और वह सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगी। इस योजना के अन्तर्गत विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशी सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम हस्तांतरित की जाएगी।
हरियाणा की पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन अटल सेवा केन्द्र पर जाकर भी कर सकती हैं। इसके अलावा ई दिशा या सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।
Haryana Vidhwa Pension Yojana 2026 Highlight
| आर्टिकल | Vidhwa Pension Yojana |
| योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
| शुरू की गई | पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा |
| कब शुरू की गई | साल 2017 |
| सम्बन्धित विभाग | सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग |
| राज्य | हरियाणा |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाएं |
| उद्देश्य | विधवा महिलाओं को वित्तीय मदद प्रदान करना |
| लाभ | प्रतिमाह 1800 रुपये पेंशन |
| श्रेणी | सरकारी योजना हरियाणा |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
| ऑफिशियल वेबसाइट | socialjusticehry.gov.in |
विधवा पेंशन योजना हरियाणा के लिए पात्रता
- विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- राज्य की विधवा या बेसहारा महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होगी।
- आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक महिला किसी सरकारी या प्राईवेट नौकरी मे नही होनी चाहिए।
- महिला की पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक महिला के पास एक बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर से लिंक हो।
- इसके अलावा बैंक खाते की डीबीटी सर्विस भी सक्रिय होनी चाहिए।
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विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
Haryana Vidhwa Pension Yojana 2026A pply Online
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।

- होम पेज पर आपको Schemes / Services का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।

- क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको Department के सेक्शन मे अपने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का चयन करना है।

- इसके बाद आपको Widow Destitute Women Pension का चयन करना हैं और उसके सामने दिख रहे Apply के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

- क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको Registration Here का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।

- क्लिक करते ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा जिसमे आपको अपना नाम, मोबाइल नम्बर ईमेल आईडी तथा पासवर्ड दर्ज करना है।
- इतना करने के बाद आपको अपने राज्य का चयन करना हैं
- इसके बाद आपको I Agree to Abide by the Terms of Use Outline By Service Plus के बॉक्स पर टिक करना है और कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपका सर्विस प्लस पोर्टल पर पंजीकरण हो जाएगा।
- अब आपको ऊपर दाई ओर दिखाई दे रहे Login के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने लॉगिन पेज खुलकर आ जाएगा जिसमे आपको अपनी यूजर आईडी व पासवर्ड दर्ज करना हैं और कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगें और आपके सामने विधवा पेंशन योजना हरियाणा का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपको आवेदन की एक रशीद प्राप्त होगी जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप विधवा पेंशन योजना हरियाणा के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
Haryana Vidhwa Pension Yojana Apply Offline
- सबसे पहले आपको अपने जिले के सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग कार्यालय जाना है।
- वहां पर जाकर आपको सम्बन्धित अधिकारी से विधवा पेंशन योजना हरियाणा का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।

- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको इसमे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो की प्रतिलिपी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर देनी है।
- अंत मे आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वही पर जमा कर देना हैं जहां से आपने इसे प्राप्त किया है।
- इसके बाद सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र व सभी दस्तावेज़ो की सत्यता की जांच करेंगे।
- जांच मे सबकुछ ठीक पाए जाने पर आपका आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा और आपका आवेदन अप्रुवल के लिए भेज दिया जाएगा।
- हालाकिं आवेदन को अप्रुवल मिलने मे कुछ दिनो का समय लग सकता है।
- आपके आवेदन को अप्रुवल मिल जाने के बाद विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
- इस प्रकार आप विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते है।
Check Application Status
- सबसे पहले पहले आपको सरल पोर्टल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको Track Application का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।

- अब आपके सामने अगला पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको अपने विभाग का चयन करना है।
- इसके बाद आपको अपनी योजना का चनय करना है।
- इतना करने के बाद आपको अपना Application / Reference ID दर्ज करना हैं और Check Status के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करे ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
- इस प्रकार आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन आसानी से देख कर सकते है।
महत्वपूर्ण लिंक –
| विवरण | लिंक |
| हरियाणा सरल पोर्टल | Click Here |
| सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग | Click Here |
| आवेदन फॉर्म डाउनलोड पीडीएफ | Click Here |
| महत्वपूर्ण दिशा निर्देश | Click Here |
सम्पर्क विवरण
अगर आप हरियाणा विधवा पेंशन योजना से जुड़ी अन्य कोई जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निचे दिए सरल पोर्टल या सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते है। इसके आलावा आप दिए गए नम्बर पर भी सम्पर्क कर सकते है।
- सामाजिक न्याय व अधिकारित विभाग हेल्पलाइन नम्बर – 01722715090
- हरियाणा सरल पोर्टल हेल्पलाइन नम्बर – 01723968400
अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न
विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत कितनी पेंशन राशी प्राप्त होगी?
इस योजना के अन्तर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 1800 रुपये पेंशन राशी प्राप्त होगी।
हरियाणा की किन विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा?
राज्य की वह विधवा महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हैं और पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हैं किसी भी सरकारी या निजी नौकरी मे नही हैं तो उन सभी को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।