Journalists Family Pension Scheme:- तमिल सरकार द्वारा पत्रकार वर्ग के सम्मान के लिए एक योजना को शुरू किया गया हैं जिसका नाम पत्रकार परिवार पेंशन योजना है। इस योजना के अन्तर्गत पत्रकार के परिवारो को 2,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। जिससे उनके परिवार को आर्थिक मदद प्राप्त होगी और उनको सम्मान मिलेगा। अगर आप तमिलनाडु से है और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका पत्रकार होना जरूरी है। आज के इस लेख मे हम तमिलनाडु पत्रकार परिवार पेंशन योजना पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किन पत्रकारो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा और आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी।

Tamilnadu Journalists Family Pension Scheme 2026
तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य के पत्रकारो के लिए पत्रकार परिवार पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का संचालन तमिल विकास, धार्मिक बंदोबस्त और सूचना विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत मृतक पेंशन भोगी पत्रकार की पत्नी को हर महीने 2 हजार रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। यह पेंशन राशी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से हस्तातंरित की जाएगी।
जिससे मृतक पत्रकारो के परिवार को वित्तीय मदद प्राप्त होगी और उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा। राज्य के सभी पात्र परिवार इस योजना के अन्तर्गत आसानी से आवेदन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते है। Journalists Family Pension Scheme का लाभ प्राप्त कर पात्र परिवार अपनी सभी जरूरतो को बिना किसी आर्थिक तंगी के पूरा कर सकेंगे और सम्मानजनक अपनाजीवन यापन कर पाएगें।
Journalists Family Pension Scheme Highlight
| योजना का नाम | Journalists Family Pension Scheme |
| शुरू की गई | राज्य सरकार द्वारा |
| कब शुरू की गई | साल 1998 |
| सम्बन्धित विभाग | तमिल विकास, धार्मिक बंदोबस्त और सूचना विभाग |
| राज्य | तमिलनाडु |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत पत्रकार |
| उद्देश्य | पत्रकारो के परिवारो को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
| लाभ | 2000 रुपये पेंशन हर महीने |
| श्रेणी | सरकारी योजना तमिलनाडु |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन। |
| आधिकारिक वेबसाइट | www.tn.gov.in |
पत्रकार परिवार पेंशन योजना की पात्रता
- Journalists Family Pension Scheme का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक तमिलनाडु राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक एक पत्रकार होना चाहिए।
- राज्य के पंजीकृत पत्रकार ही इस योजना के लिए पात्र होगें।
- इस योजना का लाभ केवल पत्रकार की मृत्यु पर ही उसकी पत्नी को दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक पत्रकार को पेंशन के लिये योगदा न देना होगा।
- लाभ केवल पत्रकार के जीवन साथी को ही दिया जाएगा।
- आवेदक के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।
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तमिलनाडु पत्रकार परिवार पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पत्रकार का मृत्यु प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज़
- उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
तमिलनाडु पत्रकार परिवार पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको पत्र निदेशक, समाचार जनसंपर्क विभाग या तमिल विकास, धार्मिक बंदोबस्त और सूचना विभाग कार्यालय जाना है।
- वहां पर जाकर आपको सम्बन्धित अधिकारी से पत्रकार परिवार पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म लेना है।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको इसमे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो की प्रतिलिपी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर देनी है।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वही पर जमा कर देना है जहां से आपने इसे प्राप्त किया है।
- अब सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र व सभी दस्तावेज़ो की सत्यता जांच की जाएगी।
- जांच मे सबकुछ ठीक पाए जाने पर आपके आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा और उसको अप्रुवल दे दिया जाएगा।
- अप्रुवल के कुछ दिनो बाद आपको हर महीने पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा।
- इस प्रकार आप पत्रकार परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते है।
सम्पर्क विवरण
अगर आप Journalists Family Pension Scheme से जुड़ी अन्य किसी जानकारी या सहायता के लिए आप पत्र निदेशक, समाचार जनसंपर्क विभाग या तमिल विकास, धार्मिक बंदोबस्त और सूचना विभाग कार्यालय मे जाकर सम्पर्क कर सकते है।
अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या पत्रकार परिवार पेंशन योजना के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित है?
नहीं, इस योजना के लिए कोई विशेष आयु सीमा निर्धारित नही है।
क्या इस योजना के अन्तर्गत आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि निर्धारित है?
नहीं, इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने की कोई भी अन्तिम तिथि निर्धारित नही है।
Journalists Family Pension Scheme के लिए कौन पात्र है?
इस योजना के लिए मृतक पत्रकार का जीवन साथी इसके लिए पात्र माना जाएगा।