Kisan Pension Yojana:- राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानो के लिए एक योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम किसान पेंशन योजना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के बुजुर्ग किसानो को 1200 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे राज्य के वृद्ध किसानो को वित्तीय मदद प्राप्त होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा। अगर आप भी उत्तराखंड राज्य के किसान हैं और उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं क्योकि आज के इस लेख मे हम Kisan Pension Yojana 2026 पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते है।

Uttarakhand Kisan Pension Yojana 2026
उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्ग किसानो के लिए Kisan Pension Yojana को शुरू किया गया है।इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के वरिष्ठ किसानो को मासिक 1200 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वह किसान जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर की कृषि भूमि हैं तो वह प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2026 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। राज्य के सभी पात्र किसान समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UK Kisan Pension Yojana 2026 का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइनआवेदन कर सकते है।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजन का उद्देश्य
UK Kisan Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के बुजुर्ग किसानो को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ताकि बुजुर्ग किसानो को अतिरिक्त वित्तीय मदद दी जा सके। उत्तराखंड सरकार की यह योजना प्रदेश के किसानो के लिए एक लाभकारी योजना है। राज्य के वह किसान जो वृद्धावस्था के दौर मे पहुंच चुके है और अभी भी कृषि कार्यो कर अपना जीवन यापन कर रहे है तो उन सभी को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
UK Kisan Pension Yojana 2026 Highlight
| योजना का नाम | Kisan Pension Yojana |
| शुरू की गई | राज्य सरकार द्वारा |
| सम्बन्धित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
| राज्य | उत्तराखंड |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य के वरिष्ठ किसान |
| उद्देश्य | मासिक पेंशन प्रदान करना |
| लाभ | 1200 रुपये पेंशन |
| श्रेणी | सरकारी योजना उत्तराखंड |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन। |
| ऑफिशियल वेबसाइट | ssp.uk.gov.in |
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के लिए पात्रता
- Kisan Pension Yojana के लिए आवेदक उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक एक किसान होना चाहिए।
- किसान की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक किसान सक्रिय रुप से अपनी भूमि पर खेती कर रहा हो पात्र होगा।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 48,000 रुपये या इससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक किसान के पास सहायक कृषि अधिकारी/राजस्व अधिकारी द्वारा जारी भूमि का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र मे आवेदन ब्लॉक विकास अधिकारी के माध्यम से भेजे जाएगें जबकि शहरी क्षेत्र के आवेदन उप विभागीय मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजे जाएगें।
उत्तराखंड की लोकप्रिय योजनाएं :-
किसान पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- कृषि भूमि के दस्तावेज़
- शपथ पत्र
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ पर जाना है।
- आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।

- होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन हेतु के सेक्शन मे नया ऑनलाइन आवेदन करें का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।

- क्लिक करते ही आपके सामने नये पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको अपनी योजना का चयन करना है।
- इसके बाद आपको अपना व्यक्तिग विवरण, आश्रित व्यक्ति का विवरण, पते का विवरण, बैंक खाते का विवरण, वर्तमान स्थिति का विवरण आदि दर्ज करना है।
- भरी गई सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना है।

- सभी जानकारी सही पाए जाने पर निचे दी गई घोषणा के बॉक्स टिक करना हैं और कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको सुरक्षित करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इतना करने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को अपलोड कर देना है।
- इस प्रकार आप किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सम्बन्धित जिले के समाज कल्याण विभाग कार्यालय जाना है।
- वहां पर जाकर आपको सम्बन्धित अधिकारी से किसान पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म लेना है।

- आप यह आवेदन फॉर्म दिए गए Application Form PDF लिंक पर क्लिक करके भी प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको इसमे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो की प्रतिलिपी इस फॉर्म के साथ संलग्न कर देनी है।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म अपने जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय मे जमा कर देना है।
- सम्बन्धित विभाग के अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रो और दस्तावेज़ो की गहनता से जांच करेंगे।
- जांच के बाद पात्र पाए गए किसान लाभार्थियो को प्रतिमाह 1200 रुपये की पेंशन उनके बैंक खाते मे प्रदान कर दी जाएगी।
- इस प्रकार आप उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
सम्पर्क विवरण
अगर आप Uttarakhand Kisan Pension Yojana 2026 से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निचे दिए गए समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।
- हेल्पलाइन नम्बर – 05946282813 / 05946297051
अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न
भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?
भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी या सहायक कृषि अधिकारी निर्धारित प्रारूप मे जारी करता है।
किस प्रकार के भूमि स्वामित्व किसान इस योजना के लिए पात्र होगें?
किसान के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए और वह उस सक्रिय रुप से खेती करते हो पात्र होगें।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के लिए आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए?
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।