UP Widow Pension Scheme :- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक योजना की शुरूआत की है जिसका नाम उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना है। इस योजन के माध्यम से राज्य की विधवा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य की वह सभी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हैं तो उन सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। क्योकि पति की अभाव मे महिलाएं अनूठी चुनौतियो का सामना करती है।
ऐसे मे उत्तर प्रदेश शासन की यह दयालु पहल इन कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता के रुप मे हर महीने पेंशन प्रदान करती है। ताकि यह महत्वपूर्ण समर्थन विधवाओ को अपनी स्थितियो और चुनौतियो से निपटने मे मदद दे सके। हालाकि राज्य सरकार ने UP Vidhwa Pension Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए है। ताकि ऐस कोई पात्र महिला जो इस योजना के लाभ से वंचित हैं तो वह विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सके और लाभ उठा सके।

UP Widow Pension Scheme 2026
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। UP Widow Pension Scheme 2026 के माध्यम से राज्य की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। इससे पहले इस योजना के अन्तर्गत विधवा महिलाओ को 500 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती थी।
लेकिन साल 2017 मे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस राशी मे वृद्धि कर 1000 रुपये कर दिया था। इस योजना का लाभ प्राप्त कर विधवा महिलाए अपनी दैनिक जरूरतो को पूरा कर सकेंगी और आगे बढ़ सकेगी। यह योजना विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबध्दता का एक प्रमाण है जो उनकी उम्मीद को बढ़ावा देती है और उनके उज्जवल भविष्य की दिशा मे मार्गदर्शन करती है।
UP Widow Pension Scheme Objective (उद्देश्य)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विधवा पेंशन योजना मुख्य उद्देश्य विधवाओ को आत्मनिर्भर बनाना और सम्मानजनक जीवन जीने मे मदद करना है। ताकि विधवाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। यह योजना पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की निराश्रित महिलाओ को 1000 रुपेय मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और अपनी बुनियादी जरूरतो को पूरा कर सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके।
UP Widow Pension Scheme Key Highlight
| योजना का नाम | UP Widow Pension Scheme |
| शुरू की गई | सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
| कब शुरू की गई | साल 2017 |
| सम्बन्धित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाए |
| उद्देश्य | प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना |
| लाभ | 1000 रुपये मासिक पेंशन |
| श्रेणी | सरकारी योजना उत्तर प्रदेश |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
| ऑफिशियल वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
Eligibility Criteria (पात्रता मापतंड)
- UP Widow Pension Scheme 2026 के लिए आवेदक महिला उत्तर प्रदेश राज्य की मूल निवासी होना चाहिए
- महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- राज्य की केवल विधवा महिलाए ही इस योजना के लिए पात्र होगी।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपये या इससे कम होना चाहिए।
- आवेदक महिला पहले से केन्द्र या राज्य सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न प्राप्त कर रही हो।
UP Widow Pension Scheme Benefits (लाभ)
- विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की राशी दी जाएगी।
- यह योजना पति के निधन के बाद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आय का एक स्थिर स्त्रोत प्रदान करेगी।
- यह योजना निराश्रित महिलाओं के जीवन स्तर मे सुधार करेगी और उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी।
- पेंशन की धनराशी सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
Require Documents (जरूरी दस्तावेज़)
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा

- होम पेज पर आपको निराश्रित महिला पेंशन का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने अगला पेज खुलकर आएग जिसमे आपको ऑनलाइन आवेदन करे का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर देना है।

- क्लिक करते ही आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा

- अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे कि व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाते का विवरण व आय का विवरण आदि को ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको Declaration पर टिक करके कैप्चा कोड दर्ज कर देना है और सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते है।
Check Application Status
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा
- होम पेज पर आपको ऑनलाइन आदेन की स्थिति जांचे का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको विधवा पेंशन योजना का चयन करना है और अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर का उपयोग करके एक पासवर्ड बनाना है।
- अब आपको अपने इस पासवर्ड का उपयोग करके एप्लिकेशन स्टेट्स के लिए लॉगिन कर लेना है।
- लॉगिन करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुलकर जाएगी।
- इस प्रकार आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपने जिले से समाज कल्याण विभाग जाना है।
- वहां पर जाकर आपको सम्बन्धित अधिकारी से विधवा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको इसमे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो की प्रतिलिपी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर देना है।
- अंत मे आपको यह आवेदन फॉर्म सम्बन्धित अधिकारी को जमा कर देना है।
- सम्बन्धित अधिकारी आपके आवेदन फॉर्म व सभी दस्तावेज़ो की सत्यता की जांच करेंगे।
- सबकुछ ठीक पाए जाने पर आपका आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा और आगे की कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा।
- इस प्रकार आप विधवा पेंशन योजना 2026 के अन्तर्गत ऑफलाइन आवेदन आसानी से कर सकते है।
Contact Details
UP Widow Pension Scheme 2026 से सम्बन्धित शिकायत या समस्या के समाधान के लिए आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।
- हेल्पलाइन नम्बर – 18004190001
FAQ,s UP Widow Pension Scheme 2026
UP Widow Pension Scheme 2026 का संचालन कौन कर रहा है?
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग इस योजना का संचालन कर रह है।
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है।
UP Widow Pension Scheme के लिए अधिकतम आय सीमा क्या है?
इस योजना के लिए अधिकतम आय सीमा 2 लाख रुपये है।