National Disability Pension Scheme :- तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग व्यक्तियो के लिए एक योजना को शुरू किया गया है। जिसका नाम राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी दिव्यांग व्यक्तियो को 1000 रुपये महीने की पेंशन प्रदान की जाएगी। जिससे उनको वित्तीय मदद प्राप्त होगी और वह अपना भरण पोषण बिना किसी दूसरे पर निर्भर रहकर कर सकेंगे।
क्योकि यह योजना राज्य के विकलांग व्यक्तियो को आर्थिक रुप से सशक्त बनाने मे सक्षम है। राज्य के गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवारो को TN National Disability Pension Scheme 2026 का लाभ प्राप्त होगा जिससे वह आत्मनिर्भर बनेंगे। हालाकिं Tamilnadu National Disability Pension Scheme का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

Tamilnadu National Disability Pension Scheme 2026
तमिलनाडु सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण एंव महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 80 प्रतिशत (%) या इससे अधिक के विकलांग व्यक्तियो को मासिक 1 हजार रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। National Disability Pension Scheme को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
इस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियो को दी जाने वाली पेंशन राशी सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए आवेदक के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना आवश्यक हैं और बैंक खाते की डीबीटी सर्विस भी सक्रिय होनी चाहिए। ताकि पेंशन राशी सीधे लाभार्थी को प्राप्त हो सके।
Intellectually Disabled Person Maintenance Allowance
Tamilnadu National Disability Pension Scheme Highlight
| आर्टिकल | TN National Disability Pension Scheme 2026 |
| योजना का नाम | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना |
| शुरू की गई | राज्य सरकार द्वारा |
| सम्बन्धित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
| राज्य | तमिलनाडु |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य के विकलांग व्यक्ति |
| उद्देश्य | भरण-पोषण भत्ता प्रदान करना |
| लाभ | मासिक पेंशन |
| पेंशन राशी | प्रतिमाह 1000 रुपये |
| श्रेणी | सरकारी योजना तमिलनाडु |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन। |
| ऑफिशियल वेबसाइट | tamilnadu.nalsa.gov.in |
पात्रता मापतंड
- National Disability Pension Scheme के लिए आवेदक तमिलनाडु राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक 80 प्रतिशत (%) या इससे अधिक विकलांग होना चाहिए।
- राज्य के गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति इसके लिए पात्र होगें।
- आवेदक के नाम एकल बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर से लिंक हो और बैंक खाते की डीबीटी सर्विस इनेबल हो।
तमिलनाडु राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लाभ
- National Disability Pension Scheme के तहत लाभार्थियो को मासिक 1000 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अन्तर्गत पुरूष लाभार्थियो को पोंगल और दीवाली के अवसर पर निशुल्क धोती भी दी जाएगी।
- जबकि महिला लाभार्थियो को मुफ्त मे साड़ी वितरित की जाएगी।
- इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र के अन्तर्गत भोजन प्रदान करने वालो को 2 किलो चावल मुफ्त मे हर महीने दिए जाएगें।
- अगर कोई भोजन नही लेता हैं तो उनको 4 किलो चावल प्रतिमाह मुफ्त दिये जाएगें।
- इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली पेंशन राशी सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- स्व घोषणा पत्र
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
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तमिलनाडु राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपने सम्बन्धित जिले के समाज कल्याण विभाग कार्यालय या नज़दीकी किसी सामान्य सेवा केन्द्र पर जाना है।
- वहां पर जाकर आपको सबसे सम्बन्धित अधिकारी से राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म लेना है।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको इसमे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो की प्रतिलिपी इस फॉर्म के साथ संलग्न कर देनी है।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म सम्बन्धित अधिकारी के पास ही जमा कर देना है।
- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र व दस्तावेज़ो की सत्यता की जाँच की जाएगी।
- जांच मे सबकुछ ठीक पाए जाने पर आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा और आपके बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद आपको एक रशीद दे दी जाएगी जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
सम्पर्क विवरण
अगर आप National Disability Pension Scheme से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी सामान्य सेवा केन्द्र या सम्बन्धित जिले के समाज कल्याण विभाग कार्यालय मे जाकर सम्पर्क कर सकते है।
अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न
राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लिए राज्य के 18 या इससे अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति पात्र होगें जो गरीबी रेखा से निचे अपना जीवन यापन करते है।
क्या इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
नहीं, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अभी उपलब्ध नही है।