बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतिश कुमार द्वारा दिव्यांगो को उद्योग के क्षेत्र मे आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के दिव्यांगजनो को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ताकि वह स्वरोज़गार शुरू कर सके। इस योजना का संचालन बिहार उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana के अन्तर्गत स्वरोज़गार के लिए दी जाने वाली सहायता राशी मे ऋण एंव अनुदान शामिल है।
यानी इस योजना के अन्तर्गत 10 लाख रुपये तक के लोन मे 5 लाख रुपये पूरी तरहा से माफ किए जाएगें। अगर आप भी बिहार राज्य के दिव्यांग नागरिक हैं और खुदा कोई रोज़गार शुरू करना चाहते हैं तो आप Bihar Divyangjan Udyami Yojana 2026 का लाभ प्राप्त कर सकते है। हालांकि इसके लिए आपको 15 मार्च से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। क्योकि इस योजना मे आवेदन की अन्तिम तिथि 15 मार्च 2026 है।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियो मे स्वरोज़गार को बढ़ावा देना और उनको आर्थिक रुप से सशक्त बनाना है। ताकि सूबे मे स्वरोज़गार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। बिहार सरकार का लक्ष्य राज्य मे 1 करोड़ रोज़गार के अवसर सृजित करना है। इसी क्रम मे राज्य के दिव्यांग व्यक्तियो को भी उद्यमी बनाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana संचालित की जा रही है। इस योजना से राज्य के दिव्यांग युवा युवतियो के स्वरोज़गार और उद्यमिता को समर्थन प्राप्त होगा और वह उद्योग के क्षेत्र मे सशक्त व आत्मनिर्भर बनेंगे।
Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana
मुख्य तथ्य Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana
| योजना का नाम | Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana |
| शुरू की गई | सीएम नीतिश कुमार द्वारा |
| सम्बन्धित विभाग | उद्योग विभाग |
| राज्य | बिहार |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग युवक व युवतियां |
| उद्देश्य | दिव्यांगो को स्वरोज़गार के लिए तैयार करना |
| लाभ | स्वरोज़गार हेतु वित्तीय प्रोत्साहन |
| प्रोत्साहन राशी | 10 लाख रुपये (ऋण एंव अनुदान) |
| श्रेणी | सरकारी योजना बिहार |
| आवेदन की अन्तिम तिथि | 15 मार्च 2026 |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
| ऑफिशियल वेबसाइट | udyami.bihar.gov.in |
पात्रता मापतंड
- Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- राज्य के केवल दिव्यांग व्यक्ति ही इस योजना के लिए पात्र होगें।
- आवेदक के पास न्यूनतम 40% या इससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए।
- नया उद्योग, व्यवसाय या स्वरोज़गार शुरू करने वाले दिव्यांग व्यक्ति इस ही इस योजना के लिए पात्र होगें।
- आवेदक ने पहले अन्य किसी उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ न प्राप्त किया हो।
- आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नही होना चाहिए।
- आवेदक पहले से किसी सरकारी या प्राईवेट नौकरी मे नही होना चाहिए।
- आवेदक मानसिक रुप से स्वस्थ होना चाहिए।
लाभ एंव विशेषताएं
- बिहार मे स्वरोज़गार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana संचालित है।
- इस योजना के तहत दिव्यांगजनो को 10 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा।
- इसमे कुल राशी का 50% अनुदान और 50% ब्याज मुक्त ऋण शामिल है यानी मूलधन के अलावा कोई ब्याज नही दोना होगा।
- इसकी ऋण वापसी की अवधि 7 से 8 वर्ष है जो इसे आसान बनाती है।
- इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियो को प्रशिक्षण और परियोजना की निगरानी के लिए प्रति इकाई 25000 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी।
- इस योजना के सुचारू रुप से संचालन के लिए 10.25 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
- इस योजना के वित्त वर्ष 2026-27 मे 100 दिव्यांगजनो को चिन्हित किया जाएगा।
- चयनित उम्मीदवारो को जरूरी व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- जिससे कि वह बिना किसी समस्या के स्वरोज़गार शुरू कर सके।
- बिहार सरकार का लक्ष्य राज्य मे 1 करोड़ रोज़गार के अवसर सृजित करना है।
- यह योजना दिव्यांगजनो को उद्यमी बनाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर केन्द्रित है।
- जो दिव्यांगजनो को स्वरोज़गार का अवसर प्रदान कर उन्हे सशक्त व आत्मनिर्भर बनाएगी।
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चयन प्रक्रिया
Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana के अन्तर्गत आवेदन करने के बाद शुरूआत मे 100 लोगो का चयन किया जाएगा। इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल पर चयनित लोगो की अन्तिम सूची जारी की जाएगी। जिन भी उम्मीदवारो का नाम अन्तिम सूची मे शामिल किया जाएगा तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर कोई ट्रेनिंग मे शामिल नही होता है तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
कैसे मिलेगा धन
Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana के अन्तर्गत ट्रेनिंग के बाद आवेदक के खाते मे पहली किस्त भेजी जाएगी। इसके पश्चता 90 दिनो के भीतर पहली किस्त के पैसे के उपयोग का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। वही अगले चरण की ट्रेनिंग के तहत दूसरी किस्त का पैसा मिलेगा। इसी प्रकार पहली और दूसरी किस्त के उपयोग का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद तीसरी किस्त दी जाएगी। अन्तिम किस्त का पैसा मिलने के एक वर्ष बाद लोन चुकाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए लोन की ईएमआई तय की जाएगी और इसी आधार पर हर महीने चुकौती की जाएगी।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज़
- मोबाइल नम्बर
- बैंकपास बुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आपको उद्योग विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा
- होम पेज पर आपको लॉगिन के सेक्शन मे MMDUY का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने इस योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपको आवेदन की एक रशीद प्राप्त होगी जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
सम्पर्क विवरण
अगर आप Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।
टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर – 18003456214
अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न
Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana के अन्तर्गत किन कामो के लिए लोन मिलेगा?
इस योजना के अन्तर्गत करीब 60 प्रकार के प्रोजेक्ट शामिल हैं इनमे से सरकार की ओर से गठित कमेटी योग्यता के अनुसार प्रोजेक्ट को चुनने मे मदद करेगी।
इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 मे कितने लोगो को लाभ प्राप्त होगा?
इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 मे करीब 100 दिव्यांग व्यक्तियो को लाभ प्राप्त होगा।
क्या इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए कोई शुल्क लगता है?
नही, इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नही लगता हैं आवेदन पूरी तरहा से निशुल्क है।