Vivah Protsahan Puraskar Yojana:- राज्य सरकार द्वारा विकलांग नागरिको के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना को शुरू किय गया है। जिसका नाम विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है। इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग व्यक्तियो को विवाह करने पर वित्तीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जिससे उनमे विवाह प्रति उत्साह बढ़ेगा और वह विवाह करने को प्रेरित होगें। UP Vivah Protsahan Puraskar Yojana 2026 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियो के विवाह के लिए 15 हजार से लेकर 35 हजार रुपये तक के तक की प्रोत्साहन राशी दी जाएगी।
यह योजना राज्य स्तर पर प्रायोजित योजना हैं जिसका लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी ही उठा सकते है। हालांकि पात्र उम्मीदवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

UP Vivah Protsahan Puraskar Yojana 2026
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विवाह पुरस्कार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का संचालन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के दिव्यांग व्यक्तियो को विवाह के लिए 15 से 35 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता राशी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत अगर दिव्यांग पुरूष हैं तो उसे 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी। वही अगर दिव्यांग लड़की हैं तो उसे 20,000 रुपये की सहायता राशी दी जाएगी।
जबकि अगर वर, वधु दोनो ही दिव्यांग हैं तो ऐसे मामले मे 35,000 रुपये की प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य से है और अविवाहित विकलांग हैं तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते है।
Divyang Vivah Yojana Key Highlight
| आर्टिकल | Vivah Protsahan Puraskar Yojana |
| योजना का नाम | विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना |
| शुरू की गई | राज्य सरकार द्वारा |
| सम्बन्धित विभाग | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य के विकलांग व्यक्ति |
| उद्देश्य | विवाह हेतु प्रोत्साहित करना |
| लाभ | वित्तीय सहायता |
| श्रेणी | सरकारी योजना उत्तर प्रदेश |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
| ऑफिशियल वेबसाइट | divyangjan.upsdc.gov.in |
Vivah Protsahan Puraskar Yojana Eligibility (पात्रता)
- Vivah Protsahan Puraskar Yojana के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक वर की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
- वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
- वर या वधू दोनो मे से कोई एक दिव्यांग होना चाहिए या दोनो ही दिव्यांग होने चाहिए।
- आवेदक की दिव्यांगता प्रतिशत 40% या इससे अधिक होनी चाहिए।
- वर या वधू दोनो मे से कोई भी आयकर दाता नही होना चाहिए।
- आवेदक न्यूनतम 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य मे रह रहा हो पात्र होगा।
- आवेदक के पास विवाह का पंजीकरण होना चाहिए।
- विवाहित जोड़े मे से किसी भी सदस्य को किसी भी आपराधिक मामले मे दोषी नही ठहराया गया हो पात्र होगा।
- आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर से लिंक हो।
- इसके साथ ही बैंक खाते की डीबीटी भी सर्विस सक्रिय होनी चाहिए।
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Vivah Protsahan Puraskar Yojana Documents (दस्तावेज़)
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
Divyang Vivah Yojana Amount (सहायता राशी)
Vivah Protsahan Puraskar Yojana के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशी का विवरण इस प्रकार है।
| विवरण | प्रोत्साहन राशी |
| केवल लड़के के दिव्यांग होने की स्थिति मे | 15,000 रुपये। |
| केवल लड़की के दिव्यांग होने की स्थिति मे | 20,000 रुपये। |
| लड़का व लड़की दोनो के दिव्यांग होने की स्थिति मे | 35,000 रुपये। |
Vivah Protsahan Puraskar Yojana Apply Process (आवेदन प्रक्रिया)
- सबसे पहले आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।

- होम पेज पर आपको Service के सेक्शन मे पंजीकरण/आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।

- क्लिक करते ही आपके सामने इस योजना का आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्य जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मागे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपका आवेदन Vivah Protsahan Puraskar Yojana के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा और आपको एक पावती रशीद प्राप्त होगी जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
Note :- Vivah Protsahan Puraskar Yojana के अन्तर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसका प्रिंट आउट अपने जिले के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कार्यालय मे 15 दिनो के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।
Check Application Status
- सर्वप्रथम आपको विकलांग सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहां क्लिक करें का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको अपने जिला का चयन करना है।

- इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर या अकाउंट नम्बर दर्ज करना है।
- इतना करने के बाद आपको Search के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
- इस प्रकार आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते है।
सम्पर्क विवरण
अगर आप Vivah Protsahan Puraskar Yojana से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने जिले के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय मे जाकर सम्पर्क कर सकते है।
अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न
किस प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होगें?
सभी तरहा के दिव्यांग व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होगें।
इस योजना के लिए आवेदक की दिव्यांगता प्रतिशत कितनी होनी चाहिए?
इस योजना के लिए आवेदक की दिव्यांगता प्रतिशत कम से कम 40% होनी चाहिए।